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खुले में शौच करने पर जुर्माना, रेल मंत्री कर रहे मॉनिटरिंग

Sat, 16 Jan 2016 06:53 PM IST
ब्यूरो / अमर उजाला, फरीदाबाद
ब्यूरो / अमर उजाला, फरीदाबाद Updated Sat, 16 Jan 2016 06:53 PM IST
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Campaign for cleaning at railway station.

रेलवे स्टेशन परिसर में अब खुले में शौच जाना महंगा पड़ेगा। पकड़े जाने पर यात्रियों से 500 रुपये तक जुर्माना वसूला जाएगा।

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स्वच्छ भारत मिशन के तहत रेलवे ने सभी स्टेशन अधीक्षकों को पत्र भेजकर इसे कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है।

खुद रेलमंत्री इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस अभियान के क्रम में आरपीएफ ने लोगों के चालान करने शुरू कर दिए हैं। पहले दिन शुक्रवार को 12 यात्रियों का चालान किया गया।

पिछले दिनों रेलमंत्री सुरेश प्रभू ने स्टेशनों को साफ सुथरा बनाने के निर्देश जारी किए थे। ताकि यात्रियों को बेहतर वातावरण प्रदान किया जा सके। इसे स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक अभियान के रूप में चलाने को कहा गया है।
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मंत्री के आदेश पर रेलवे बोर्ड ने फरीदाबाद सेक्शन समेत पूरे एनसीआर के स्टेशन अधीक्षकों को इस बाबत निर्देश जारी किए गए हैं। अब यदि कोई यात्री स्टेशन परिसर में निर्धारित शैचालय के स्थान के अतिरिक्त कहीं पेशाब करता अथवा शौच करते हुए पाया जाएगा तो उसका चालान कर जुर्माना वसूला जाएगा।
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आरपीएफ थाना प्रभारी मुकेश कुमार ने बताया कि शुक्र्रवार को ओल्ड स्टेशन पर अभियान चलाकर 12 लोगों के चालान किए गए। रेलवे एक्ट 1989 की धारा 145बी के तहत प्रत्येक यात्री से 500 रुपये बतौर जुर्माना वसूला गया। उन्होंने बताया कि आगे भी इस तहर का अभियान चलाया जाएगा।

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