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बुक फ्लैट नहीं लिया तो बिल्डर ने वापस नहीं की रकम, जुर्माना
ब्यूरो/अमर उजाला, नोएडा
Updated Wed, 06 Jan 2016 03:33 AM IST
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उपभोक्ता फोरम ने सेवा शर्तों के मुताबिक बुक फ्लैट नहीं लेने पर उपभोक्ता को जमा धनराशि वापस नहीं करने के मामले में बिल्डर को दोषी ठहराया। फोरम ने उपभोक्ता द्वारा जमा की गई धनराशि ब्याज समेत लौटने, उस पर दो लाख रुपये प्रीमियम देने के अलावा बिल्डर पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
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इलाहाबाद के जवाहर लाल नेहरू रोड निवासी उषा तिवारी और उनके बेटे आशुतोष ने नोएडा के सुपरटेक लिमिटेड शॉपिंग माल के मैनेजर के माध्यम से बुद्ध एंक्लेव कोंडली बांगर स्थित परियोजना में 100 वर्ग गज के 17000 रुपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से दो फ्लैट बुक कराए थे। इनके लिए उन्होंने 6.80 लाख रुपये भुगतान किया।
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बिल्डर की सेवा शर्तों के मुताबिक फ्लैट बुक करने के छह महीने के अंदर वापस करने पर जमा धनराशि के साथ दो लाख रुपये प्रीमियम राशि देने का वादा किया गया था। आशुतोष ने छह माह के अंदर फ्लैट नहीं लेने का निर्णय लिया। नियमों के अनुसार उसने जमा किए 6.80 लाख रुपये और 2 लाख रुपये प्रीमियम राशि के साथ वापस मांगे, लेकिन बिल्डर ने धनराशि का भुगतान नहीं किया। भुगतान नहीं होने पर आशुतोष ने मामले को जिला उपभोक्ता फोरम के सामने रखा।
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याचिका पर सुनवाई के दौरान फोरम ने सुपरटेक को नोटिस जारी किया। नोटिस तामील भी हुआ, लेकिन उसकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। ऐसे में फोरम ने शिकायतकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया। फोरम ने बिल्डर से 8,80 लाख रुपये का भुगतान 12 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज की दर से परिवाद दायर करने की तिथि से भुगतान तिथि तक करने, मानसिक संताप करने पर 20000 रुपये और 5000 रुपये का जुर्माने के भुगतान करने का आदेश दिया है।