फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   BSES fails to prove allegations of electricity theft

Delhi NCR News: बिजली चोरी के आरोप साबित करने में बीएसईएस नाकाम

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 08:45 PM IST
विज्ञापन
- जांच में वीडियो और गवाहों के बयान कमजोर, कोर्ट ने कहा- केवल शक के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता
विज्ञापन


संवाद न्यूज एजेंसी

नई दिल्ली। साकेत कोर्ट ने बिजली चोरी के मामले में मोहम्मद अफसर खान और मोहम्मद जुबैर उर्फ टिपू को बरी कर दिया। अदालत ने माना कि मौके पर बिजली चोरी हो रही थी, लेकिन बीएसईएस यह साबित नहीं कर सकी कि चोरी से दोनों आरोपियों का संबंध था। अदालत ने कहा कि केवल शक के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रंजीत सिंह की अदालत ने यह फैसला सुनाया। मामला जामिया नगर थाने में दर्ज साल 2019 की एफआईआर से जुड़ा था।


बीएसईएस के अनुसार, 3 जुलाई 2018 को बाटला हाउस में ई-रिक्शा चार्ज करने की जगह की जांच की गई थी। वहां बिजली के खंभे से तार जोड़कर सीधे बिजली ली जा रही थी। मौके पर आठ ई-रिक्शा चार्ज होते मिले थे। बीएसईएस ने बिजली चोरी की रकम करीब 6.20 लाख रुपये बताई थी। अदालत ने माना कि जांच टीम को मौके पर बिजली चोरी के लिए तार जोड़ने के सबूत मिले थे। लेकिन यह साबित नहीं हुआ कि इस चोरी के पीछे अफसर खान और मोहम्मद जुबैर ही थे।
विज्ञापन


जुबैर के बारे में गवाहों ने बताया कि वह जांच के समय मौके पर नहीं था। वह जांच के वीडियो में भी दिखाई नहीं देता। बीएसईएस के कर्मचारियों ने भी उसकी मौके पर पहचान नहीं की। उसका नाम सोनू के जरिए सामने आया था, लेकिन सोनू को अदालत में गवाही के लिए पेश नहीं किया गया। अफसर खान को लेकर भी गवाहों के बयान उसके खिलाफ नहीं थे। दो प्रमुख गवाहों ने कहा कि वह मौके पर मौजूद नहीं था।
विज्ञापन
विज्ञापन


वीडियो की जांच में भी कमी
अदालत ने बिजली चोरी की जांच के दौरान बनाए गए वीडियो को लेकर भी सवाल उठाए। वीडियो के साथ लगाया गया प्रमाणपत्र कानून की जरूरी शर्तों को पूरा नहीं करता था। यह साफ नहीं था कि वीडियो किस उपकरण से बनाया गया और उसकी सीडी कैसे तैयार की गई। रिकॉर्ड में छेड़छाड़ नहीं होने का भी जरूरी प्रमाण नहीं था। इसके अलावा आठ ई-रिक्शा जब्त नहीं किए गए और उनके नंबर भी दर्ज नहीं किए गए।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed