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Excise Policy Case: बीआरएस नेता के.कविता को बड़ा झटका, न्यायिक हिरासत 18 जुलाई तक बढ़ाई

Fri, 05 Jul 2024 06:12 PM IST
अनुज कुमार अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Fri, 05 Jul 2024 06:12 PM IST
सार

 दिल्ली की एक अदालत ने आबकारी नीति घोटाला मामले में बीआरएस नेता के कविता की न्यायिक हिरासत 18 जुलाई तक बढ़ा दी है। 

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BRS leader K. Kavitha judicial custody extended till July 18
बीआरएस नेता के. कविता - फोटो : एएनआई

विस्तार

अदालत ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े सीबीआई मामले में भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता की न्यायिक हिरासत 18 जुलाई तक बढ़ा दी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को उनकी न्यायिक हिरासत अवधि खत्म होने पर यह निर्णय किया।

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न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने हालही में केंद्रीय जांच ब्यूरो (भ्रष्टाचार मामला) और प्रवर्तन निदेशालय (धन शोधन मामला) द्वारा दर्ज मामलों में के कविता की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। अदालत ने प्रथम दृष्टया सबूतों का हवाला दिया जो अपराध की आय से संबंधित विभिन्न प्रक्रियाओं और गतिविधियों में रिश्वत के भुगतान और धन शोधन के अपराध को अंजाम देने में शामिल मुख्य साजिशकर्ता के रूप में के कविता को दर्शाता है।

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अदालत ने माना कि के. कविता दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण और कार्यान्वयन के संबंध में रची गई आपराधिक साजिश में प्रथम दृष्टया मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक है। ने केंद्रीय एजेंसी की प्रस्तुतियों और जांच निष्कर्षों का आकलन करने के बाद आदेश में उल्लेख किया।

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उच्च न्यायालय ने कहा कि अभी नियमित जमानत देने का कोई मामला नहीं बनता है क्योंकि जांच एक महत्वपूर्ण चरण में है। इसने मामले में एकमात्र महिला आरोपी होने के आधार पर राहत के लिए उसकी याचिका को भी खारिज कर दिया।

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