फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Biomedical waste plant accused of violating environmental norms; notice issued.

Delhi NCR News: बायोमेडिकल कचरा प्लांट पर पर्यावरण नियमों के उल्लंघन का आरोप, नोटिस जारी

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 23 Aug 2026 08:08 PM IST
विज्ञापन
-अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 4 नवंबर 2026 को तय की
विज्ञापन


अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
दिल्ली के जीटी करनाल रोड स्थित बायोमेडिकल कचरा ट्रीटमेंट प्लांट पर पर्यावरण नियमों के उल्लंघन का आरोप लगा है। मामले में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) समेत संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 4 नवंबर, 2026 को तय की है। एनजीटी की पीठ ने कहा कि मामले में पर्यावरण नियमों के अनुपालन से जुड़ा अहम मुद्दा उठाया गया है। पीठ में अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य डॉ. अफरोज अहमद शामिल थे। अदालत ने सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी करते हुए याचिकाकर्ता को नोटिस की तामील कराने और अगली सुनवाई से कम से कम एक सप्ताह पहले इसका शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है।


यह मामला राहुल सेहरावत की ओर से दायर याचिका पर सामने आया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि 46-47, एसएसआई इंडस्ट्रियल एरिया, जीटी करनाल रोड स्थित मेसर्स बायोटिक वेस्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी से आसपास के लोगों को परेशानी हो रही है। याचिका में काले धुएं और बायोमेडिकल कचरे से निकलने वाली राख के गलत तरीके से निस्तारण का भी आरोप लगाया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed