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मानहानि केस: बांसुरी स्वराज के वकील ने राउज एवेन्यू कोर्ट में दी दलीलें, 22 जनवरी को होगी अगली सुनवाई

Mon, 13 Jan 2025 12:11 PM IST
श्याम जी. अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: श्याम जी. Updated Mon, 13 Jan 2025 12:11 PM IST
सार

राउज एवेन्यू कोर्ट में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज के वकील ने कुछ दस्तावेज दाखिल किए और दलीलें दीं। अदालत ने दलीलें सुनने के बाद मामले को 22 जनवरी 2025 को आगे की सुनवाई के लिए स्थगित कर दिया है।

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Bansuri Swaraj's lawyer gave arguments in Rouse Avenue court in defamation case
भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज - फोटो : एएनआई

विस्तार

राउज एवेन्यू कोर्ट में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज के वकील ने कुछ दस्तावेज दाखिल किए और दलीलें दीं। उनके वकील ने कहा कि यह शिकायत राजनीति से प्रेरित है और शिकायतकर्ता इसका इस्तेमाल चुनावी उद्देश्यों के लिए कर रही हैं। इसी मामले में सत्येंद्र जैन हिरासत में थे। अदालत ने दलीलें सुनने के बाद मामले को 22 जनवरी 2025 को आगे की सुनवाई के लिए स्थगित कर दिया है।

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दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन ने भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। जैन ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि स्वराज ने पांच अक्तूबर 2023 को एक टीवी साक्षात्कार के दौरान उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिसे लाखों लोगों ने देखा था।
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ये है मामला
आरोप है कि एक टीवी इंटरव्यू के दौरान बांसुरी की टिप्पणियों ने उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल किया है।  उन्होंने दावा किया है कि बांसुरी स्वराज की टिप्पणियां उन्हें बदनाम करने और अनुचित राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए थी। जैन के अनुसार, स्वराज ने झूठा दावा किया कि उनके आवास से तीन करोड़, 1.8 किलोग्राम सोना और 133 सोने के सिक्के बरामद किए गए। उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि ये आरोप निराधार और उनकी छवि को खराब करने के लिए राजनीति से प्रेरित थे। जैन ने दावा किया कि स्वराज ने जैन को भ्रष्ट और धोखेबाज कहकर और बदनाम किया है।

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