फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Banners with names and ballot numbers of candidates will have to be removed

डूसू चुनाव: प्रत्याशियों को हटाने होंगे नाम और मतपत्र संख्या वाले बैनर, ऐसा नहीं करने पर होगी सख्त कार्रवाई

Tue, 24 Sep 2024 01:06 AM IST
विजय पुंडीर अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: विजय पुंडीर Updated Tue, 24 Sep 2024 01:06 AM IST
सार

डीयू की ओर से डूसू चुनाव को लेकर सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। मुख्य चुनाव अधिकारी की ओर से जारी इस अधिसूचना के तहत उम्मीदवारों को लिंगदोह समिति की सिफारिशों में दिए गए प्रावधान और नियमों का पालन करने का निर्देश दिया गया है।

विज्ञापन
Banners with names and ballot numbers of candidates will have to be removed
दिल्ली विश्वविद्यालय - फोटो : University Of Delhi

विस्तार

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (डूसू) चुनाव के दौरान नाम और मतपत्र संख्या वाले बैनर व पोस्टर लगाना उम्मीदवारों को महंगा पड़ सकता है। दरअसल प्रत्याशियों को नाम और मतपत्र संख्या वाले बैनर व पोस्टर 24 घंटे के भीतर हटाने के निर्देश दिए गए हैं।

विज्ञापन


ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों के अनुसार प्रचार में मुद्रित पोस्टर व बैनर का प्रयोग प्रतिबंधित है जबकि कैंपस की की दीवारें पोस्टर से पटी पड़ी हैं और जगह-जगह होर्डिंग्स लगे हैं।
विज्ञापन


डीयू की ओर से डूसू चुनाव को लेकर सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। मुख्य चुनाव अधिकारी की ओर से जारी इस अधिसूचना के तहत उम्मीदवारों को लिंगदोह समिति की सिफारिशों में दिए गए प्रावधान और नियमों का पालन करने का निर्देश दिया गया है। उम्मीदवारों को ई-मेल के माध्यम से निर्देश दिया गया है कि मेल की प्राप्ति के 24 घंटे के भीतर अपने नाम और मतपत्र संख्या वाले बैनर और मुद्रित पोस्टर हटाए जाएं अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत उम्मीदवार को न केवल अयोग्य करार किया जा सकता है बल्कि उसके खिलाफ आपराधिक दंड भी लगाया जा सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन


मुख्य चुनाव अधिकारी प्रो सत्यपाल सिंह ने कहा कि डूसू चुनाव कार्यालय द्वारा बैनर, पोस्टर के प्रदर्शन और विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा रैलियों और प्रचार के अन्य तरीकों में इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों की संख्या पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि ये लिंगदोह समिति की सिफारिशों में दी गई सीमाओं के भीतर ही होने चाहिए।


डूसू चुनाव 2024-25 के सभी प्रत्याशियों को आचार संहिता, लिंगदोह समिति के दिशा-निर्देशों, एनजीटी के आदेश, दिल्ली संपत्ति विरूपण रोकथाम अधिनियम और उससे जुड़े या उसके प्रासंगिक मामलों के लिए अधिनियम का डूसू चुनावों में कड़ाई से पालन करने की सलाह दी गई है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed