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Delhi: केजरीवाल के हिरासत में रहते हुए कोई भी आदेश जारी करने पर लगे रोक, हाईकोर्ट में दाखिल हुई याचिका

Tue, 26 Mar 2024 06:10 PM IST
Digvijay Singh एएनआई, दिल्ली
एएनआई, दिल्ली Published by: Digvijay Singh Updated Tue, 26 Mar 2024 06:10 PM IST
सार

याचिकाकर्ता ने कोर्ट से ये भी अपील की है कि ईडी को शिकायत दर्ज करने, जांच करने और अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाने का निर्देश दिया जाए कि पुलिस हिरासत में उनके द्वारा जारी किए गए आदेश दिल्ली की मंत्री आतिशी के पास कैसे पहुंचे।

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Ban on issuing any order while Kejriwal is in custody petition filed in High Court
दिल्ली हाईकोर्ट - फोटो : पीटीआई (फाइल फोटो)

विस्तार

दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है जिसमें सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी की हिरासत में रहने के दौरान कोई भी आदेश जारी करने से रोकने के लिए कोर्ट से अनुरोध किया गया है। साथ ही जनहित याचिका में टाइपिस्ट, कंप्यूटर प्रिंटर तमाम चीजें उपलब्ध नहीं कराने का भी अनुरोध किया गया है। वहीं याचिकाकर्ता ने कोर्ट से ये भी अपील की है कि ईडी को शिकायत दर्ज करने, जांच करने और अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाने का निर्देश दिया जाए कि पुलिस हिरासत में उनके द्वारा जारी किए गए आदेश दिल्ली की मंत्री आतिशी के पास कैसे पहुंचे।

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याचिकाकर्ता सुरजीत सिंह यादव ने अधिवक्ता शशि रंजन कुमार सिंह और महेश कुमार के माध्यम से आगे कहा कि अरविंद केजरीवाल हिरासत में निर्देश और आदेश जारी करते समय भारत के संविधान की तीसरी अनुसूची के तहत उन्हें दी गई गोपनीयता की शपथ का उल्लंघन कर रहे हैं। बता दें कि उसी याचिकाकर्ता ने हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय में एक और जनहित याचिका दायर की, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री पद से हटाने की प्रार्थना की गई।

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याचिका में कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद, दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने 21 मार्च, 2024 को कई चैनलों को साक्षात्कार देते हुए कहा था कि अरविंद केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे और जरूरत पड़ने पर चुनाव लड़ेंगे। याचिका में कहा गया है कि केजरीवाल के मुख्यमंत्री के रूप में बने रहने से  कानूनी प्रक्रिया में बाधा आएगी जिससे राज्य में संवैधानिक तंत्र टूट सकता है। 
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