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ईडब्ल्यूएस के दस छात्रों को स्कूल से निकालने पर रोक
Thu, 19 Sep 2019 06:42 AM IST
दुष्यंत शर्मा
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Thu, 19 Sep 2019 06:42 AM IST
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DELHI HIGH COURT
हाईकोर्ट ने आर्थिक पिछड़े वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के दस छात्रों को एयरफोर्स बाल भारती स्कूल से निकालने पर रोक लगा दी है। 9वीं कक्षा के इन छात्रों को फीस नहीं भरे जाने के कारण स्कूल से निकालने का आदेश दिया था। मामले की अगली सुनवाई के 7 फरवरी 2020 को होगी।
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न्यायमूर्ति राजीव शकधर ने अंतरिम आदेश जारी कर इन दस छात्रों को स्कूल से निकालने पर रोक लगाई। इन छात्रों ने अधिवक्ता अशोक अग्रवाल के जरिये दायर याचिका में कहा था कि फीस व अन्य शुल्कों का भुगतान न किए जाने पर स्कूल निकालने की धमकी दे रहा है, जबकि वे 12वीं कक्षा तक अपनी शिक्षा ग्रहण करने के अधिकारी हैं।
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पेश याचिका में कहा गया था कि यह स्कूल सरकारी जमीन पर बना है और दिल्ली राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन रूल्स 2011 के तहत आर्थिक पिछड़े वर्ग के छात्रों को 12वीं कक्षा तक निशुल्क शिक्षा देने के लिए बाध्य है।
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