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Delhi: पांच साल की लॉक-इन अवधि के प्रतिबंध को ऑटो चालक कल्याण संघ ने दी चुनौती, HC ने सरकार से मांगा जवाब

Fri, 16 Jun 2023 01:02 AM IST
Digvijay Singh अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: Digvijay Singh Updated Fri, 16 Jun 2023 01:02 AM IST
सार

पांच साल की लॉक-इन अवधि के प्रतिबंध को ऑटो चालक कल्याण संघ ने चुनौती दी है। उसके अधिवक्ता बीनाशा एन. सोनी ने कोर्ट से कहा कि टीएसआर ऑटो को स्थानांतरित करने से पहले पांच साल की लॉक-इन अवधि का प्रतिबंध अनुचित है।

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Auto Drivers Welfare Association challenges ban of five year lock in period
दिल्ली हाईकोर्ट (फाइल फोटो) - फोटो : एएनआई

विस्तार

तीन सीट वाले ऑटो रिक्शा (टीएसआर) के हस्तांतरण पर पांच साल की लॉक-इन अवधि के प्रतिबंध को ऑटो मालिकों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। अदालत ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने सुनवाई 29 अगस्त के लिए स्थगित कर दी है।

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पांच साल की लॉक-इन अवधि के प्रतिबंध को ऑटो चालक कल्याण संघ ने चुनौती दी है। उसके अधिवक्ता बीनाशा एन. सोनी ने कोर्ट से कहा कि टीएसआर ऑटो को स्थानांतरित करने से पहले पांच साल की लाक-इन अवधि का प्रतिबंध अनुचित है। यह सिर्फ राष्ट्रीय राजधानी में अस्तित्व में है और किसी अन्य सार्वजनिक उपयोगिता वाहन पर इस तरह का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार के लगाए गए लाक-इन पीरियड के कारण गाढ़ी कमाई से वाहन खरीदने वाले टीएसआर ऑटो के मालिकों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

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