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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Athar Khan, accused in the 2020 riots, denied bail.

Delhi NCR News: 2020 दंगों के आरोपी अतहर खान को नहीं मिली जमानत

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 07 Jul 2026 06:22 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
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नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों के आरोपी अतहर खान की जमानत याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति प्रतिबा एम. सिंह और न्यायमूर्ति मधु जैन की खंडपीठ ने कहा कि आरोपी को जमानत देने का कोई आधार नहीं है। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के 29 जनवरी के उस आदेश को भी बरकरार रखा, जिसमें अतहर खान को राहत नहीं मिली थी।



अतहर खान पर चांद बाग इलाके में हुए विरोध प्रदर्शन का मुख्य आयोजक होने और वहां भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। फरवरी 2020 में हुए दिल्ली दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी और कई लोग घायल हुए थे। अतहर पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज है।
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