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हाशिमपुरा दंगा मामला: गिरफ्तार वारंट जारी हुआ तो कोर्ट को दौड़े एसएचओ

Thu, 29 Nov 2018 08:50 PM IST
ब्यूरो, अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Thu, 29 Nov 2018 08:50 PM IST
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Arrest warrant issued than SHO go to court in Hashimpura riot case
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : PTI

मेरठ के हाशिमपुरा दंगा मामले में दो तारीखों से पेश नहीं हो रहे यूपी पुलिस के एसएचओ गैर जमानती वारंट जारी होने के घंटे भर में बृहस्पतिवार को दिल्ली की कोर्ट में पेश हो गए। तीस हजारी अदालत ने गैर हाजिर रहने व अनुपालना रिपोर्ट पेश न करने पर थाना लिंक रोड गाजियाबाद के एसएचओ की गिरफ्तारी के लिए इससे कुछ देर पहले गैर जमानती वारंट जारी किया था।

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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार गोयल की कोर्ट में हाशिमपुरा दंगा के दोषियों के संबंध में थाना लिंक रोड के एसएचओ को रिपोर्ट पेश करनी थी। केस की सुनवाई के लिए आवाज लगी तो यूपी पुलिस की ओर से कोई पेश नहीं हुआ। 
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यूपी पुलिस के विशेष अधिवक्ता अकबर आबिदी ने कोर्ट को बताया कि कोई पुलिस अधिकारी पेश नहीं हुआ है। कोर्ट ने कुछ समय इंतजार किया लेकिन तब भी कोई नहीं आया तो एसएचओ के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए एसएसपी गाजियाबाद को तामील करने का निर्देश दिया। 
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एसएचओ के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट की खबर जैसे ही मीडिया में चली तो उनके होश उड़ गए। इसके बाद वह आनन-फानन में एक घंटे के भीतर कोर्ट में पेश हो गए। कोर्ट ने रिपोर्ट पेश न करने पर एसएचओ को कड़ी फटकार लगाई, बाद में उन्हें राहत देते हुए वारंट पर फिलहाल रोक लगा दी है।

  
कोर्ट ने दंगा मामले में छह दोषियों के गैर जमानती वारंट एसएचओ को सौंपते हुए उन्हें पेश करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा दोषियों के वारंट को एसएचओ तामील करें और पांच दिसंबर को रिपोर्ट पेश करें। उसके बाद वारंट रद करने पर विचार किया जाएगा। हाईकोर्ट ने इस मामले में दायर अपीलों पर 31 अक्तूबर 2018 को फैसला सुनाते हुए पीएसी के 16 पूर्व जवानों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। 

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