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Delhi NCR News: दिल्ली दंगा मामले में छह दोषियों की सजा पर जिरह 28 तक टली
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संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। कड़कड़डूमा कोर्ट ने बृहस्पतिवार को फरवरी 2020 दिल्ली दंगा मामले में छह दोषियों की सजा पर जिरह को 28 अक्तूबर तक के लिए टाल दिया है। यह आदेश अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह की अदालत ने सुनाया। बीते 18 सितंबर को कोर्ट ने छह आरोपी हरिओम गुप्ता, बसंत कुमार मिश्रा, गोरखनाथ, रोहित गौतम, कपिल पांडे और भीम सैनी को दंगे और अवैध रूप से एक जगह पर एकत्रित होने के मामले में दोषी करार दिया था। अदालत ने कहा था कि अभियोजन पक्ष ने अपना मामला संदेह से परे साबित कर दिया है। यह घटना 25 फरवरी 2020 की है। यह आरोपी 100-150 लोगों की भीड़ का हिस्सा थे।
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नई दिल्ली। कड़कड़डूमा कोर्ट ने बृहस्पतिवार को फरवरी 2020 दिल्ली दंगा मामले में छह दोषियों की सजा पर जिरह को 28 अक्तूबर तक के लिए टाल दिया है। यह आदेश अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह की अदालत ने सुनाया। बीते 18 सितंबर को कोर्ट ने छह आरोपी हरिओम गुप्ता, बसंत कुमार मिश्रा, गोरखनाथ, रोहित गौतम, कपिल पांडे और भीम सैनी को दंगे और अवैध रूप से एक जगह पर एकत्रित होने के मामले में दोषी करार दिया था। अदालत ने कहा था कि अभियोजन पक्ष ने अपना मामला संदेह से परे साबित कर दिया है। यह घटना 25 फरवरी 2020 की है। यह आरोपी 100-150 लोगों की भीड़ का हिस्सा थे।