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Delhi: 'डीडीए को चुकाएं पांच लाख रुपये मुआवजा', पूर्व विधायक की अपील खारिज, बरकरार रहेगी छह माह की सजा

Sun, 01 Sep 2024 07:58 AM IST
विजय पुंडीर अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: विजय पुंडीर Updated Sun, 01 Sep 2024 07:58 AM IST
सार

साकेत कोर्ट ने पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान की अपील खारिज करते हुए छह महीने की कैद की सजा बरकरार रखी है। साथ में उन्हें डीडीए को पांच लाख रुपये मुआवजा देने का भी निर्देश दिया गया है।

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Appeal of former MLA Asif Mohammad Khan rejected six months sentence will remain intact
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : istock

विस्तार

साकेत कोर्ट ने पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान की अपील खारिज करते हुए छह महीने की कैद की सजा बरकरार रखी है। साथ में उन्हें डीडीए को पांच लाख रुपये मुआवजा देने का भी निर्देश दिया गया है। 

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पूर्व विधायक ने जसोला गांव के क्षेत्र में डीडीए भूमि पर अतिक्रमण से संबंधित एक मामले में 2018 के फैसले और सजा को चुनौती दी थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) विशाल सिंह ने 2018 में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा पारित फैसले और सजा आदेश को बरकरार रखा। खान के वकील ने अदालत के आदेश की पुष्टि की।
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सत्र अदालत ने माना कि ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता को दोषी ठहराने के लिए सबूतों की सही सराहना की। अदालत ने माना कि दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय उचित और तर्कसंगत है। इसलिए, वर्तमान अपील जहां तक आईपीसी की धारा 427/447/434 और सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम 1984 की धारा 3 के तहत अपराध के लिए दोषसिद्धि के फैसले को चुनौती देती है, खारिज कर दी जाती है। एएसजे विशाल सिंह ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही और दस्तावेजी सबूतों के मद्देनजर, अभियोजन अपीलकर्ता के खिलाफ आरोपित अपराध को वापस लाने में सक्षम था।

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