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सिख विरोधी दंगा मामला: सज्जन कुमार की जमानत याचिका पर अगस्त में होगी सुनवाई

Mon, 15 Apr 2019 05:40 PM IST
पूजा त्रिपाठी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: पूजा त्रिपाठी Updated Mon, 15 Apr 2019 05:40 PM IST
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anti sikh riot 1984 court to hear sajjan kumar bail plea in august
सज्जन कुमार - फोटो : self

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि 1984 के सिख विरोधी दंगों से संबंधित मामले में कांग्रेस के पूर्व नेता सज्जन कुमार की जमानत याचिका पर अगस्त के प्रथम सप्ताह में सुनवाई की जाएगी। इस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के बाद से कांग्रेस का यह पूर्व सांसद जेल में है।

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न्यायमूर्ति एसए बोबडे और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर की पीठ से सीबीआई ने कहा कि सज्जन कुमार को ‘नरसंहार’ जैसे गंभीर अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है। 

उच्च न्यायालय ने सज्जन कुमार को दक्षिण पश्चिम दिल्ली के छावनी इलाके के राज नगर पार्ट-1 में एक-दो नवंबर 1984 को पांच सिखों की हत्या करने और राज नगर पार्ट-2 में एक गुरुद्वारे में आग लगाने की घटना के सिलसिले में दोषी ठहराया था। सज्जन कुमार ने उच्च न्यायालय ने 17 दिसंबर, 2018 के फैसले को चुनौती देने के साथ ही शीर्ष अदालत से जमानत देने का भी अनुरोध किया है। 
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सीबीआई की ओर से सोमवार को सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि सज्जन कुमार पर 1984 के सिख विरोधी दंगों से संबंधित एक अन्य मामले में पटियाला हाउस की अदालत में मुकदमा चल रहा है। उन्होंने कहा कि इस मामले में साक्ष्य दर्ज करने की कार्यवाही चल रही है और 35 में से सात गवाहों के बयान अब तक दर्ज हो चुके हैं।

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सज्जन कुमार के वकील ने कहा कि इस समय चल रहे मुकदमे में उच्च न्यायालय ने उनके मुवक्किल को अग्रिम जमानत दी थी और शीर्ष अदालत ने इसकी पुष्टि की थी। 

इस पर पीठ ने कहा, ‘‘इस पर विस्तार से सुनवाई की आवश्यकता है।’’ कुमार के वकील ने जब यह कहा कि जमानत याचिका की सुनवाई में अधिक समय नहीं लगेगा तो मेहता ने कहा, ‘‘अपराध की गंभीरता को देखिये। यह नरसंहार था।’’ 

इसके बाद पीठ ने कहा कि वह जमानत याचिका पर अगस्त के पहले सप्ताह में सुनवाई करेगी। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने इससे पहले आठ अप्रैल को सज्जन कुमार की जमानत याचिका का विरोध करते हुये दावा किया था कि 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान दिल्ली में हुये जघन्य अपराध के वह ‘‘सरगना’’ थे जिसमे सिखों का नरसंहार किया गया था।

तत्कालीन प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी की 31 अक्टूबर, 1984 को उनके ही दो सिख अंगरक्षकों द्वारा गोली मार कर हत्या किये जाने के बाद बड़े पैमाने पर हिंसा और अग्निकांड की घटनायें हुयी थी जिसमें बड़ी संख्या में सिखों की हत्या कर दी गयी थी।



इनपुटः भाषा

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