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आम्रपाली सिलिकॉन सिटी: 177 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी का मामला दर्ज, सीबीआई ने छह जगहों पर की छापेमारी
Wed, 28 Sep 2022 07:56 PM IST
Vikas Kumar
पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली
Published by: Vikas Kumar
Updated Wed, 28 Sep 2022 07:56 PM IST
सार
सीबीआई ने बैंक ऑफ बड़ौदा की शिकायत पर कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र और पंजाब नेशनल बैंक सहित एक संघ का हिस्सा था। उन्होंने कहा कि कंपनी द्वारा कंसोर्टियम को कथित तौर पर धोखा दिया गया था।
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सीबीआई(सांकेतिक)
- फोटो : Social media
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विस्तार
सीबीआई ने आम्रपाली सिलिकॉन सिटी प्राइवेट लिमिटेड और उसके प्रमोटर अनिल कुमार शर्मा के खिलाफ 177 करोड़ रुपये की कथित बैंक धोखाधड़ी के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के बाद बुधवार को दिल्ली और नोएडा में छह स्थानों पर छापेमारी की। सीबीआई ने बैंक ऑफ बड़ौदा की शिकायत पर कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र और पंजाब नेशनल बैंक सहित एक संघ का हिस्सा था। उन्होंने कहा कि कंपनी द्वारा कंसोर्टियम को कथित तौर पर धोखा दिया गया था।
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कंपनी ने दिल्ली उपनगर के सेक्टर 76 में एक समूह आवास परिसर, आम्रपाली सिलिकॉन सिटी के विकास के लिए न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा) से 1.76 लाख वर्ग मीटर से अधिक भूमि ली थी। उन्होंने कहा कि ऑडिट से पता चला है कि कंपनी ने 468 फ्लैट बेहद कम दरों पर बेचे, जिनमें से कुछ निर्माण लागत से भी कम थे।
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सीबीआई ने कहा कि कंपनी के खातों और अन्य वित्तीय रिकॉर्ड के फोरेंसिक ऑडिट से पता चला है कि निर्माण लागत से कम कीमत पर फ्लैट बेचकर 73 करोड़ रुपये के फंड को संभवतः डायवर्ट किया गया था। अन्य मुद्दों के अलावा, ऑडिट ने यह भी संकेत दिया कि कंपनी ने विभिन्न घर खरीदारों से प्राप्त 303.18 करोड़ रुपये की राशि को उनके समूह की अन्य कंपनियों में स्थानांतरित कर दिया है। बैंक ने आरोप लगाया है कि कंपनी ने ब्याज को छोड़कर 177 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी, जालसाजी और बैंकों को धोखा देने वाली ऋण राशि का दुरुपयोग किया है।
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