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Delhi NCR News: पुलिसकर्मियों पर गोली चलाने का आरोपी बरी
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2019 में आरोपी के खिलाफ शास्त्री पार्क थाने में कई धाराओं में मामला हुआ था दर्ज
संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। कड़कड़डूमा कोर्ट ने 2019 में पुलिसकर्मियों पर गोली चलाने के आरोपी समीर उर्फ मुस्तकीम को बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि जांच में खामियां और गवाहों के बयानों में विरोधाभास होने से अभियोजन पक्ष आरोप साबित नहीं कर सका।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, 25 अगस्त 2019 को समीर डीडीए मार्केट में दुकानों के ताले तोड़ने की कोशिश कर रहा था। जब पुलिस ने उसे पकड़ने का प्रयास किया, तो उसने एएसआई और अन्य पुलिसकर्मियों पर गोली चला दी। आरोपी के खिलाफ शास्त्री पार्क थाने में कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुखविंदर कौर की अदालत ने कहा कि पुलिस की कहानी में कई कमजोरियां हैं। न तो दुकानों को हुए नुकसान का कोई उल्लेख है और न ही स्थानीय लोगों को गवाह बनाया गया। अदालत ने माना कि इन कमियों के कारण घटना की सत्यता पर संदेह उत्पन्न होता है। इसलिए आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया।
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संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। कड़कड़डूमा कोर्ट ने 2019 में पुलिसकर्मियों पर गोली चलाने के आरोपी समीर उर्फ मुस्तकीम को बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि जांच में खामियां और गवाहों के बयानों में विरोधाभास होने से अभियोजन पक्ष आरोप साबित नहीं कर सका।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, 25 अगस्त 2019 को समीर डीडीए मार्केट में दुकानों के ताले तोड़ने की कोशिश कर रहा था। जब पुलिस ने उसे पकड़ने का प्रयास किया, तो उसने एएसआई और अन्य पुलिसकर्मियों पर गोली चला दी। आरोपी के खिलाफ शास्त्री पार्क थाने में कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था।
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प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुखविंदर कौर की अदालत ने कहा कि पुलिस की कहानी में कई कमजोरियां हैं। न तो दुकानों को हुए नुकसान का कोई उल्लेख है और न ही स्थानीय लोगों को गवाह बनाया गया। अदालत ने माना कि इन कमियों के कारण घटना की सत्यता पर संदेह उत्पन्न होता है। इसलिए आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया।
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