{"_id":"68d80ffde6f1bc044b0d82dc","slug":"accused-in-bmw-accident-case-gets-14-day-bail-delhi-ncr-news-c-340-1-del1004-106641-2025-09-27","type":"story","status":"publish","title_hn":"Delhi NCR News: बीएमडब्ल्यू दुर्घटना मामले में आरोपी को 14 दिन की जमानत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Delhi NCR News: बीएमडब्ल्यू दुर्घटना मामले में आरोपी को 14 दिन की जमानत
विज्ञापन
- सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका कम होने के आधार पर मिली जमानत
- 11 अक्तूबर को कोर्ट में उसकी होगी अगली पेशी
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। पटियाला हाउस कोर्ट ने शनिवार को बीएमडब्ल्यू दुर्घटना में आरोपी गगनप्रीत कौर की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। अदालत ने आरोपी को 14 दिन की जमानत दी है। अब आरोपी महिला की 11 अक्तूबर को कोर्ट में पेशी होगी। अदालत ने आरोपी को एक लाख के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की दो जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। साथ ही, उसे अपना पासपोर्ट अदालत में जमा करने का भी निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि दुर्घटना के सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि गैर इरादतन हत्या का आरोप कमजोर आधार पर है।
न्यायिक मजिस्ट्रेट अंकित गर्ग ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि गाड़ी ने नियंत्रण खोया, डिवाइडर से टकराई, पलटी और फिर रुकी। इसके तुरंत बाद एक एम्बुलेंस वहां पहुंची और फिर अचानक चली गई, जिससे ऐसा नहीं लगता कि आरोपी की वजह से घायल को समय पर इलाज नहीं मिला। बाकी जांच दस्तावेजों पर आधारित है और सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका कम है। इसलिए आरोपी को जमानत दी जा सकती है।
एम्बुलेंस चालक और पैरामेडिक को लगाई फटकार
अदालत ने घटनास्थल पर कुछ ही सेकंड में पहुंचे एम्बुलेंस चालक और एक पैरामेडिक को मानवता न दिखाने और अपने पेशेवर कर्तव्य में विफल रहने के लिए फटकार लगाते हुए कहा कि फुटेज में मुख्य गोल्डन-ऑवर की चूक उनकी वजह से हुई। घटनास्थल पर सबसे पहले पहुंचने के बावजूद कोई सहायता नहीं पहुंचा पाए। अदालत ने इस बात पर भी आश्चर्य व्यक्त किया कि एक डीटीसी बस, जो मोटरसाइकिल के संपर्क में आई थी, दुर्घटना के कारण हुए प्रभाव की परवाह किए बिना गाड़ी चलाते रहे।
विज्ञापन
कोर्ट ने बृहस्पतिवार को आरोपी की जमानत याचिका पर अपना फैसला शनिवार तक सुरक्षित रख लिया था। कौर पर आरोप है कि उन्होंने बीएमडब्ल्यू कार से वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी की बाइक को टक्कर मार दी थी। इस हादसे में 52 साल के नवजोत सिंह की मृत्यु हो गई, जबकि उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। इस मामले में आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
विज्ञापन
- 11 अक्तूबर को कोर्ट में उसकी होगी अगली पेशी
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। पटियाला हाउस कोर्ट ने शनिवार को बीएमडब्ल्यू दुर्घटना में आरोपी गगनप्रीत कौर की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। अदालत ने आरोपी को 14 दिन की जमानत दी है। अब आरोपी महिला की 11 अक्तूबर को कोर्ट में पेशी होगी। अदालत ने आरोपी को एक लाख के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की दो जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। साथ ही, उसे अपना पासपोर्ट अदालत में जमा करने का भी निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि दुर्घटना के सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि गैर इरादतन हत्या का आरोप कमजोर आधार पर है।
न्यायिक मजिस्ट्रेट अंकित गर्ग ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि गाड़ी ने नियंत्रण खोया, डिवाइडर से टकराई, पलटी और फिर रुकी। इसके तुरंत बाद एक एम्बुलेंस वहां पहुंची और फिर अचानक चली गई, जिससे ऐसा नहीं लगता कि आरोपी की वजह से घायल को समय पर इलाज नहीं मिला। बाकी जांच दस्तावेजों पर आधारित है और सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका कम है। इसलिए आरोपी को जमानत दी जा सकती है।
विज्ञापन
एम्बुलेंस चालक और पैरामेडिक को लगाई फटकार
अदालत ने घटनास्थल पर कुछ ही सेकंड में पहुंचे एम्बुलेंस चालक और एक पैरामेडिक को मानवता न दिखाने और अपने पेशेवर कर्तव्य में विफल रहने के लिए फटकार लगाते हुए कहा कि फुटेज में मुख्य गोल्डन-ऑवर की चूक उनकी वजह से हुई। घटनास्थल पर सबसे पहले पहुंचने के बावजूद कोई सहायता नहीं पहुंचा पाए। अदालत ने इस बात पर भी आश्चर्य व्यक्त किया कि एक डीटीसी बस, जो मोटरसाइकिल के संपर्क में आई थी, दुर्घटना के कारण हुए प्रभाव की परवाह किए बिना गाड़ी चलाते रहे।
विज्ञापन
कोर्ट ने बृहस्पतिवार को आरोपी की जमानत याचिका पर अपना फैसला शनिवार तक सुरक्षित रख लिया था। कौर पर आरोप है कि उन्होंने बीएमडब्ल्यू कार से वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी की बाइक को टक्कर मार दी थी। इस हादसे में 52 साल के नवजोत सिंह की मृत्यु हो गई, जबकि उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। इस मामले में आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।