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Delhi NCR News: हत्या के प्रयास मामले में आरोपी दोषी करार
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। पटियाला हाउस कोर्ट ने वर्ष 2021 में हत्या के प्रयास मामले में आरोपी रवि विश्वास को दोषी करार दिया है। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में सफल रहा कि आरोपी ने पीड़ित राजेश पर जानलेवा हमला किया था और उसे गंभीर चोटें पहुंचाईं। प्रमुख जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजू बजाज चांदना की अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 307 के तहत अपराध साबित कर दिया है।
अदालत ने कहा कि पीड़ित और प्रत्यक्षदर्शी के बयान भरोसेमंद हैं और उन्होंने घटना का विस्तृत विवरण दिया। शरीर के अहम हिस्सों पर चोटें लगी थीं, जिससे स्पष्ट हुआ कि आरोपी ने जानबूझकर हमला किया था। यह घटना 19 जनवरी 2021 में दक्षिणी दिल्ली के आरके पुरम इलाके में हुई थी। आरोपी ने चाकू से राजेश पर हमला किया था।
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नई दिल्ली। पटियाला हाउस कोर्ट ने वर्ष 2021 में हत्या के प्रयास मामले में आरोपी रवि विश्वास को दोषी करार दिया है। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में सफल रहा कि आरोपी ने पीड़ित राजेश पर जानलेवा हमला किया था और उसे गंभीर चोटें पहुंचाईं। प्रमुख जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजू बजाज चांदना की अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 307 के तहत अपराध साबित कर दिया है।
अदालत ने कहा कि पीड़ित और प्रत्यक्षदर्शी के बयान भरोसेमंद हैं और उन्होंने घटना का विस्तृत विवरण दिया। शरीर के अहम हिस्सों पर चोटें लगी थीं, जिससे स्पष्ट हुआ कि आरोपी ने जानबूझकर हमला किया था। यह घटना 19 जनवरी 2021 में दक्षिणी दिल्ली के आरके पुरम इलाके में हुई थी। आरोपी ने चाकू से राजेश पर हमला किया था।
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