फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   A consumer was sentenced to six months in power theft case

बिजली चोरी के मामले में एक उपभोक्ता को छह महीने की सजा

Fri, 30 Oct 2020 01:44 PM IST
विक्रांत चतुर्वेदी अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: विक्रांत चतुर्वेदी Updated Fri, 30 Oct 2020 01:44 PM IST
सार

  • अदालत ने उपभोक्ता पर लगाया 2.20 लाख का जुर्माना

विज्ञापन
A consumer was sentenced to six months in power theft case
बिजली चोरी

विस्तार

बिजली की चोरी की तो खैर नहीं। बिजली कंपनियां इन दिनों सजग हो गई हैं। एक मामले में बिजली चोरी के दोषी उपभोक्ता को अदालत ने छह महीने की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 2.20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मामला टाटा पावर के उपभोक्ता बंगेरा, नरेला के निवासी से जुड़ा है।
विज्ञापन


रोहिणी स्थित विद्युत अदालत ने उपभोक्ता मनोज कुमार को बिजली चोरी का दोषी पाया। अदालत ने उपभोक्ता से 2,20,486 रुपये जुर्माने वसूली की मंजूरी टाटा पावर-डीडीएल को प्रदान की है। अदालत ने भविष्य में लोगों को इस प्रकार की गैर-कानूनी गतिविधियों से दूर रहने की चेतावनी देने के मकसद से कठोर सजा दी। बिजली बुनियादी जरूरत है और इसकी लगातार सप्लाई बनाए रखना जरूरी है।
विज्ञापन


अदालत के इस आदेश पर टाटा पावर के सीईओ गणेश श्रीनिवासन ने बताया कि बिजली चोरी की घटनाओं से भारी नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे उपभोक्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिजली चोरी की संभावना वाले इलाकों में एटी एंड सी (एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल) घाटों को कम करने पर कंपनी खासतौर से ध्यान देती है।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed