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Delhi NCR News: चांदनी चौक में अतिक्रमण, अवैध फेरीवालों की समस्या पर समिति गठित करने का प्रस्ताव
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने चांदनी चौक के ऐतिहासिक इलाके में बढ़ते अतिक्रमण, अवैध फेरीवालों, अनधिकृत रिक्शों, ट्रैफिक उल्लंघनों और अन्य अनधिकृत गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए एक समिति गठित करने का प्रस्ताव रखा है। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की खंडपीठ ने कहा कि अदालत रोजाना निगरानी नहीं कर सकती, इसलिए एक व्यापक योजना और दैनिक कार्रवाई के लिए समिति जरूरी है।
चांदनी चौक सर्व व्यापार मंडल (ट्रेडर्स बॉडी) की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि इलाके में 400 से अधिक रिक्शों की अनुमति है, लेकिन 2,000 से ज्यादा अनधिकृत रिक्शे चल रहे हैं। नो-वेंडिंग जोन में फेरीवाले और ठेलेबाज अतिक्रमण कर रहे हैं, जिससे यातायात जाम, स्वच्छता की समस्या और विरासत को नुकसान हो रहा है। कोर्ट ने क्षेत्र की सांस्कृतिक और धरोहर महत्व को देखते हुए संवेदनशीलता बरतने पर जोर दिया। कोर्ट ने कहा, हम एक समिति बनाना प्रस्तावित कर रहे हैं। सभी विभाग और निगम इस समिति को रिपोर्ट करेंगे। कोई भी योजना पहले समिति की मंजूरी लेगी, फिर लागू होगी।
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नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने चांदनी चौक के ऐतिहासिक इलाके में बढ़ते अतिक्रमण, अवैध फेरीवालों, अनधिकृत रिक्शों, ट्रैफिक उल्लंघनों और अन्य अनधिकृत गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए एक समिति गठित करने का प्रस्ताव रखा है। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की खंडपीठ ने कहा कि अदालत रोजाना निगरानी नहीं कर सकती, इसलिए एक व्यापक योजना और दैनिक कार्रवाई के लिए समिति जरूरी है।
चांदनी चौक सर्व व्यापार मंडल (ट्रेडर्स बॉडी) की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि इलाके में 400 से अधिक रिक्शों की अनुमति है, लेकिन 2,000 से ज्यादा अनधिकृत रिक्शे चल रहे हैं। नो-वेंडिंग जोन में फेरीवाले और ठेलेबाज अतिक्रमण कर रहे हैं, जिससे यातायात जाम, स्वच्छता की समस्या और विरासत को नुकसान हो रहा है। कोर्ट ने क्षेत्र की सांस्कृतिक और धरोहर महत्व को देखते हुए संवेदनशीलता बरतने पर जोर दिया। कोर्ट ने कहा, हम एक समिति बनाना प्रस्तावित कर रहे हैं। सभी विभाग और निगम इस समिति को रिपोर्ट करेंगे। कोई भी योजना पहले समिति की मंजूरी लेगी, फिर लागू होगी।
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