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Delhi NCR News: 15 साल के स्कूली छात्र को सड़क हादसे में 18.92 लाख का मुआवजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 25 Jul 2026 05:41 PM IST
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नई दिल्ली। दिल्ली मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने वर्ष 2008 में सड़क हादसे में गंभीर रूप से दिव्यांग हुए 15 वर्षीय स्कूली छात्र अरुण कुमार को 18.92 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। न्यायाधिकरण की पीठासीन अधिकारी ऋचा मनचंदा ने बीमा कंपनी न्यू इंडिया एश्योरेंस को यह राशि 7.5 फीसदी वार्षिक ब्याज के साथ अदा करने के निर्देश दिए।
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28 अगस्त 2008 को अरुण कुमार स्कूल से मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे। रोहिणी इलाके में पेट्रोल पंप के पास पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में वह बुरी तरह घायल हो गए। जांच, एफआईआर, चार्जशीट और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर ट्रिब्यूनल ने साबित माना कि दुर्घटना कार चालक की लापरवाही व तेज ड्राइविंग के कारण हुई। अदालत ने अरुण की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। ब्यूरो
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