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दिल्ली में सरकारी आदेश के उल्लंघन पर 153 केस दर्ज, 3811 हिरासत में
Mon, 30 Mar 2020 06:47 AM IST
दुष्यंत शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Mon, 30 Mar 2020 06:47 AM IST
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : Social Media
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लॉकडाउन के दौरान लोग सड़कों पर निकलने से बाज नहीं आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने रविवार शाम 5 बजे तक सरकारी आदेश के उल्लंघन (धारा-188) में अलग-अलग थानों में 153 मामले दर्ज किए हैं। इस दौरान पुलिस ने 65 डीपी एक्ट में 3811 लोगों को हिरासत में लिया। बाद में सभी को छोड़ दिया गया।
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दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त प्रवक्ता अनिल मित्तल ने बताया कि बार-बार अपील के बावजूद घरों से निकल रहे लोगों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है। दिल्ली पुलिस ने डीपी एक्ट-66 के तहत रविवार शाम 5 बजे तक 381 वाहनों को जब्त कर थानों में जमा कर लिया। जरूरी सेवाएं देने वाले 1868 लोगों को रविवार को कर्फ्यू पास जारी किए गए।
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पुलिस ने बताया कि शनिवार दोपहर गश्त के दौरान मजनू का टीला जी-30 पर घर में फूलमाला की दुकान खोले किशनलाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई। उधर, एसटीए चौक, राजपुर रोड पर चेकिंग के दौरान ऑटो चालक राज बहादुर को रोका गया। उसने कहा कि खाने के लिए कुछ न होने पर वह ऑटो लेकर निकला है। इस बीच, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी चौक के पास सवारी ले जा रहे ऑटो चालक सतीश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
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