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Uttarkashi Mosque Dispute: हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, सरकार को कानून व्यवस्था बनाए रखने के आदेश
Thu, 05 Dec 2024 12:33 PM IST
रेनू सकलानी
संवाद न्यूज एजेंसी, उत्तरकाशी
संवाद न्यूज एजेंसी, उत्तरकाशी
Published by: रेनू सकलानी
Updated Thu, 05 Dec 2024 12:33 PM IST
सार
उत्तरकाशी में कुछ संगठनों की ओर से भटवाड़ी रोड स्थित सुन्नी समुदाय की मस्जिद को अवैध बताकर उसे ध्वस्त करने की धमकी दी जा रही है। जिसकी वजह से क्षेत्र में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। अब मामला हाईकोर्ट में पहुंचा है।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
हाईकोर्ट ने उत्तरकाशी के भटवाड़ी रोड स्थित सुन्नी समुदाय की मस्जिद विवाद मामले में मस्जिद की सुरक्षा को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने सुनवाई के लिए 16 दिसंबर की तारीख दी है। तब तक राज्य सरकार को वहां पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के आदेश दिए हैं।
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उत्तरकाशी की अल्पसंख्यक सेवा समिति ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि बीते 24 सितंबर से कुछ संगठन भटवाड़ी रोड स्थित सुन्नी समुदाय की मस्जिद को अवैध बताकर उसे ध्वस्त करने की धमकी दे रहे हैं। इसकी वजह से वहां दो समुदाय के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसलिए मस्जिद की सुरक्षा करने के आदेश राज्य सरकार को दिए जाएं।
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याचिका में कहा गया कि मस्जिद वैध है। 1969 में जमीन खरीद कर बनाई गई है। 1986 में वक्फ कमिश्नर ने इसका निरीक्षण किया और मस्जिद वैध पाई गई। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि इस तरीके के भड़काऊ बयान देना सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को आदेश देकर कहा कि अगर किसी जाति धर्म या समुदाय के लिए भड़काऊ बयान का सहारा लिया जाता है तो राज्य सरकार सीधे मुकदमा दर्ज करे। नही करने पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना होगी लेकिन राज्य सरकार ने अभी तक इस प्रकरण में कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया है।