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उत्तराखंड: अब 35 दिन में मिल जाएगा रेस्टोरेंट का बार लाइसेंस, ऑनलाइन होगी पूरी प्रक्रिया

Sat, 28 Nov 2020 02:21 AM IST
अलका त्यागी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Published by: अलका त्यागी Updated Sat, 28 Nov 2020 02:21 AM IST
सार

  • एक दिवसीय बार लाइसेंस भी दो घंटे में, सारे लाइसेंस ऑनलाइन
  • ऑफलाइन लाइसेंस जारी करने पर रोक, जारी हुआ तो होगी कार्रवाई

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Uttarakhand: Restaurant Bar license will be available in 35 days now,  Entire process will be online
- फोटो : प्रतीकात्मक तस्वीर

विस्तार

उत्तराखंड शासन ने आबकारी विभाग में बार लाइसेंस जारी करने में हीलाहवाली का खेल खत्म कर दिया है। नई व्यवस्था के तहत आवेदक को 35 दिन में लाइसेंस जारी हो जाएगा। आवेदनकर्ता को रेस्टोरेंट के बार लाइसेंस के लिए विभागीय अधिकारियों को चक्कर नहीं काटने होंगे। न ही उन्हें लाइसेंस के लिए दो-दो साल इंतजार करना होगा।

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अब लाइसेंस जारी करने की इस पूरी व्यवस्था का सरलीकरण कर दिया गया है। लाइसेंस जारी करने की पूरी प्रक्रिया अब ऑनलाइन होगी। शासन ने विवाह स्थलों (वेडिंग प्वांइट) या बैंक्वेट हाल में छोटी पार्टियों के लिए जारी होने वाले एक दिवसीय बार लाइसेंस की प्रक्रिया को भी आसान बना दिया है।
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इस लाइसेंस के लिए भी आवेदकों को खूब परिक्रमा करनी पड़ती थी। अब आवेदन की सभी शुल्क और शर्तें पूरी करने वाले के ऑनलाइन आवेदन के दो घंटे के भीतर बार लाइसेंस जारी हो जाएगा। इस संबंध में सचिव आबकारी सचिव कुर्वे के निर्देश पर शासनादेश जारी कर दिए गए हैं।
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ऑफलाइन लाइसेंस जारी किया तो होगा एक्शन
सचिव आबकारी सचिन कुर्वे के मुताबिक, आगामी नई व्यवस्था के तहत सभी तरह के लाइसेंस अभी ऑनलाइन जारी होंगे। यदि विभागीय स्तर पर कहीं से भी ऑफलाइन लाइसेंस जारी हुए तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऑनलाइन व्यवस्था से आवेदकों को सुविधा होगी। 

ऑनलाइन आवेदन ही मान्य, ये होगी प्रक्रिया

बार लाइसेंस के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन ही मान्य होंगे। होटल या रेस्टोरेंट के लिए आवेदक को लाइसेंस शुल्क के रूप में जिलाधिकारी के नाम 50 हजार रुपये का ड्रॉफ्ट बनाना होगा। सभी जरूरी अभिलेख ऑनलाइन अपलोड करने होंगे।

साझीदारों का एक शपथपत्र भी देना होगा कि वे राजकीय राजस्व के बकायेदार नहीं हैं और वह दंडित अथवा संज्ञेय या गैर जमानती अपराध या एनडीपीएस एक्ट में दंडित नहीं हुए हैं। 

जिला आबकारी अधिकारी आबकारी निरीक्षण को आवेदन के दो दिन के भीतर स्थलीय निरीक्षण पर भेजेंगे। 20 दिन के भीतर स्थलीय निरीक्षण की रिपोर्ट तैयार होगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और जिला आबकारी अधिकारी तीन दिन के भीतर डीएम को सूचित करेंगे।

हर महीने दूसरे मंगलवार या अवकाश होने पर आगामी कार्यदिवस पर बैठक होगी, जिसमें इन आवेदनों पर निर्णय लिया जाएगा। यह पूरी प्रक्रिया 35 दिन में पूरी करनी होगी।  

एक दिवसीय बार लाइसेंस के लिए पंजीकरण जरूरी 

आबकारी विभाग उन्हीं वेडिंग प्वाइंट या बैंक्वेट हाल को एक दिवसीय बार लाइसेंस जारी करेगा जिनके परिसरों का वार्षिक पंजीकरण होगा। आवेदक को लिखित रूप में यह प्रमाणपत्र देना होगा कि उसके परिसर में अग्नि से बचाव की व्यवस्था है। इसके लिए निर्धारित प्रपत्र पर डीएम को प्रार्थनापत्र देना होगा।

डीएम के अनुमोदन के बाद जिला आबकारी अधिकारी एक दिवसीय लाइसेंस जारी करेंगे। आबकारी अधिकारी के कार्यालय में आवेदन सुबह नौ बजे दो बजे तक स्वीकार होंगे। डीएम का अनुमोदन मिलने पर आवेदक को विभागीय वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ लॉगिन आईडी व पासवर्ड मिलेगा। आबकारी अधिकारी लाइसेंस विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करेगा। आवेदक विभागीय वेबसाइट पर जाकर लॉगिन और पासवर्ड के जरिए अपना लाइसेंस प्राप्त कर लेगा।

30 दिन के लिए भी ले सकते हैं लाइसेंस
बैंक्वेंट हाल या वेडिंग प्वांइट का वार्षिक रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आवेदक एक दिन या 30 दिन का भी लाइसेंस ले सकता है। निर्धारित शुल्क देकर वह इसे आगे बढ़ा सकता है। 

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