अमर उजाला एक्सक्लूसिव: उत्तराखंड में सहकारी संस्थाओं में बड़े पैमाने पर भर्ती की तैयारी
- निबंधक ने जारी किया आदेश, नियमावली में भी कर दिया गया बदलाव
विस्तार
उत्तराखंड सहकारिता में सहायक, गार्ड आदि वर्ग चार के पदों पर बड़े पैमाने पर भर्ती की तैयारी की जा रही है। इसके लिए नियमावली में भी बदलाव किया गया है। निबंधक के आदेश के मुताबिक जिला सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक, अन्य शीर्ष संस्थाओं, सहकारी समितियों आदि में वर्ग चार की भर्ती की जाएगी। आदेश सेवामंडल के अधीन सभी सहकारी संस्थाओं पर लागू होगा।
केंद्रीय और जिला सहकारी संस्थाओं में भर्ती के लिए संबंधित सहकारी समिति के सभापति को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। जिला सहायक निबंधक इसके सदस्य और संबंधित संस्था का सचिव या प्रबंध निदेशक चयन समिति में संयोजक होगा। इसी तरह, राज्य सहकारी बैंक और अन्य शीर्ष सहकारी संस्थाओं में अपर निबंधक को चयन समिति का सदस्य बनाया गया है। रिक्तियों की गणना भी एक जुलाई से की जाएगी।
एक माह में भर्ती पूरी करने का आदेश
बुधवार को निबंधक बीएम मिश्रा ने आदेश जारी कर जिला सहकारी बैंकों और अन्य सहकारी संस्थाओं को 18 सितंबर तक भर्ती का विज्ञापन जारी करने और एक माह के अंदर भर्ती कर लेने का आदेश जारी किया।
सहकारी संस्थाओं पर निर्भर है मामला
भर्ती का यह सारा मामला संबंधित संस्था पर भी निर्भर करेगा। संस्था को पहले यह तय करना होगा कि सहायक, गार्ड आदि पदों पर खाली जगह कितनी है। यही वजह है कि सहकारिता विभाग यह अनुमान नहीं लगा पा रहा है कि कुल भर्तियां कितनी होंगी। पिछले कुछ समय से भर्तियां न होने को देखते हुए पदों की संख्या काफी हो सकती है।
प्रवासियों को ज्यादा लाभ होने की संभावना
सहकारिता विभाग की ओर से दिखाई गई तेजी से प्रवासियों को खासा फायदा हो सकता है। कारण यह भी है प्रवासियों को रोजगार की तत्काल जरूरत है। सहकारी संस्थाओं की पहुंच शहरों के बजाय गांवों में अधिक है। दूसरी ओर पारदर्शिता न रहने पर सहकारी संस्थाओं को एक बार फिर सवालों का सामना भी करना पड़ सकता है।