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Uttarakhand: विधानसभा में आएगा उत्तराखंड पंचायतीराज (संशोधन) विधेयक, चुनाव लड़ने को लेकर ये अहम फैसला
Thu, 14 Aug 2025 01:06 PM IST
रेनू सकलानी
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
Published by: रेनू सकलानी
Updated Thu, 14 Aug 2025 01:06 PM IST
सार
सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इस दौरान बैठक में उत्तराखंड पंचायतीराज (संशोधन) विधेयक 2025 को विधानसभा में लाए जाने की मंजूरी दी गई।
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सीएम धामी
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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विस्तार
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में इस बार 25 जुलाई 2019 से पहले जिनकी दो से अधिक जीवित संतानें हैं, वे चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं, एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की सिफारिश के अनुरूप पंचायतों में ओबीसी आरक्षण को लागू किया गया। इसके अध्यादेश के बाद अब विधेयक विधानसभा के मानसून सत्र में आएगा।
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धामी कैबिनेट की बैठक में उत्तराखंड पंचायतीराज (संशोधन) विधेयक 2025 को विधानसभा में लाए जाने की मंजूरी दी गई। एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की सिफारिश के अनुरूप पंचायतों में ओबीसी को क्षेत्र में आबादी के हिसाब से आरक्षण का लाभ दिया गया।
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