{"_id":"64ff494384372ee31e087216","slug":"uttarakhand-news-outsource-and-daily-wage-women-employees-will-also-get-maternity-leave-2023-09-11","type":"story","status":"publish","title_hn":"Uttarakhand: अच्छी खबर...आउटसोर्स व दैनिक वेतन महिला कर्मचारियों को भी मिलेगा मातृत्व अवकाश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Uttarakhand: अच्छी खबर...आउटसोर्स व दैनिक वेतन महिला कर्मचारियों को भी मिलेगा मातृत्व अवकाश
Tue, 12 Sep 2023 09:20 AM IST
अलका त्यागी
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
Published by: अलका त्यागी
Updated Tue, 12 Sep 2023 09:20 AM IST
सार
सरकार के इस निर्णय से दैनिक वेतन पर नियुक्त हजारों की संख्या में महिला कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
विज्ञापन
मातृत्व अवकाश
- फोटो : फाइल फोटो
विस्तार
उत्तराखंड सरकार विभागीय और आउट सोर्स के माध्यम से दैनिक वेतन पर तैनात महिला कर्मचारियों को भी प्रसूति (मातृत्व ) अवकाश देगी। प्रसूति अवधि में उन्हें 180 दिन यानी छह माह तक अवकाश प्राप्त हो सकेगा और नियोक्ता उन्हें इस अवधि का वेतन भुगतान करेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस संबंध में वित्त विभाग को निर्देश दिए थे।
विज्ञापन
इस संबंध में सचिव वित्त दिलीप जावलकर ने सोमवार को आदेश जारी किए। सरकार के इस निर्णय से दैनिक वेतन पर नियुक्त हजारों की संख्या में महिला कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। अभी तक सरकारी विभागों में विभागीय और आउटसोर्स के माध्यम से दैनिक वेतन पर तैनात महिला कर्मचारियों के लिए प्रसूति अवकाश नहीं मिल रहा था।
विज्ञापन
Modern Madrasa: उत्तराखंड के 117 मदरसों में भी पढ़ाई जाएगी संस्कृत, लागू होगा एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम
विज्ञापन
महिला कर्मचारियों की ओर से इसकी मांग की जा रही थी। उनकी मांग पर विचार कर सरकार ने उन्हें भी प्रसूति अवकाश देने का फैसला किया। जारी आदेश के मुताबिक, विभागीय दैनिक वेतन महिला कर्मचारियों को नियोक्ता यानी विभाग और आउट सोर्स महिला कर्मचारियों को सेवा प्रदाता संस्था प्रसूति अवकाश देंगे।