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उत्तराखंड: 72 घंटे में सील करें प्रदेशभर के अवैध स्लाटर हाउस, हाईकोर्ट ने जारी किए आदेश

Thu, 20 Sep 2018 10:58 PM IST
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, नैनीताल
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, नैनीताल Updated Thu, 20 Sep 2018 10:58 PM IST
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Uttarakhand high court order to seal illegal Salter house in 74 hours
uttarakhand high court

हाईकोर्ट ने प्रदेश में अवैध रूप से संचालित पशु वधशालाओं को 72 घंटे के अंदर सील करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने सरकार को कहा है कि वह सुनिश्चित करें कि खुले स्थान पर पशुओं का वध न हो। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजीव शर्मा एवं न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने परवेज आलम की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किए।  

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कोर्ट ने सरकार से कहा कि वह इस मामले में सात दिन के अंदर एक कमेटी का गठन करें। निकाय यह सुनिश्चित करें कि पशुओं का वध खुले स्थानों, सड़कों और पैदल मार्गों में ना किया जाए। कोर्ट ने कहा कि सरकार यह भी सुनिश्चित करें कि कोई भी पशु वधशाला बिना लाइसेंस के न चलाया जाए। 
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याची ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि पशुओं की क्रूरतापूर्वक खुले स्थानों पर हत्या की जा रही है। केंद्र सरकार ने इसके लिए 2001 में नियम बनाये थे, लेकिन इन नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। याची ने की ओर से पशुओं की क्रूरतापूर्वक हत्या किए जाने के फोटोग्राफ भी कोर्ट में पेश किए थे। अगली सुनवाई के लिए नौ अक्टूबर की तिथि नियत की।

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