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उत्तराखंड: धार्मिक निर्माण नहीं हटाने के मामले में मुख्य सचिव ओम प्रकाश को हाईकोर्ट का अवमानना नोटिस 

Wed, 28 Oct 2020 09:31 PM IST
अलका त्यागी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल Published by: अलका त्यागी Updated Wed, 28 Oct 2020 09:31 PM IST
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Uttarakhand High Court Contempt notice to Chief Secretary Om Prakash
- फोटो : फाइल फोटो

नैनीताल हाइकोर्ट ने सार्वजनिक स्थलों पर अवैध रूप से बनाए गए धार्मिक निर्माणों को अभी तक नहीं हटाने पर मुख्य सचिव ओम प्रकाश को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।  

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न्यायमूर्ति शरद शर्मा की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार अधिवक्ता विवेक शुक्ला ने अवमानना याचिका दायर कर कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने 29 सितंबर 2009 को सभी राज्यों को आदेश दिया था कि सार्वजनिक स्थानों पर अवैध रूप से बनाए गए धार्मिक निर्माणों को हटाएं लेकिन उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया।
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सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश का पालन कराने के लिए सभी उच्च न्यायालयों को भी आदेशित किया था। अवमानना याचिका में कहा गया कि जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हुआ तो हाईकोर्ट ने मामले का का स्वत: संज्ञान लेते हुए 23 मार्च 2020 तक सार्वजनिक स्थलों से अवैध धार्मिक निर्माणों को हटाने के आदेश सभी जिलाधिकारियों को दिए थे लेकिन प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश का भी पालन नहीं किया। याचिकाकर्ता ने कहा कि सरकार ने अवैध धार्मिक निर्माणों के मामले में कोई नीति तक नहीं बनाई है।

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