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Uttarakhand: उपनल कर्मचारियों से जुड़े मामले में प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका, एसएलपी खारिज

Tue, 15 Oct 2024 05:16 PM IST
रेनू सकलानी अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: रेनू सकलानी Updated Tue, 15 Oct 2024 05:16 PM IST
सार

उपनल कर्मचारियों से जुड़े मामले में प्रदेश सरकार को  सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है।

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Uttarakhand government gets a setback in Supreme Court in the matter of Upanal employees SLP rejected
कोर्ट - फोटो : ANI

विस्तार

प्रदेश के उपनल कर्मचारियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में प्रदेश सरकार को झटका लगा है। राज्य के 25000 कर्मचारियों से जुड़ा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की एसएलपी खारिज कर दी है। 

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2018 में हाईकोर्ट ने उपनल कर्मचारियों के लिए नियमावली बनाने का आदेश दिया था। जिसमें राज्य सरकार से कहा था कर्मचारियों के लिए जब तक नियमावली नहीं बनती है, समान कार्य के लिए सम्मान मानदेय दिया जाए। प्रदेश सरकार हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चली गई थी।

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