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Dehradun News: जुर्म कबूला, फिर भी नहीं मिली राहत, 15 हजार लगा जुर्माना
Tue, 29 Sep 2026 01:19 AM IST
देहरादून ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून
संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून
Updated Tue, 29 Sep 2026 01:19 AM IST
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देहरादून के हरबंसवाला, मेहूंवाला माफी निवासी खुर्शीद अहमद को विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट नंदन सिंह की अदालत ने चरस रखने के मामले में दोषी करार दिया। न्यायालय ने सोमवार को उसे जेल में बिताई अवधि (करीब एक माह) की सजा और 15 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। जुर्माना न देने पर दो माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन के अनुसार 15 अक्तूबर 2016 को शाम 5:40 बजे सहसपुर थाना क्षेत्र में सभावाला मार्ग पर रपटे के पास पुलिस ने आरोपी के पास से 210 ग्राम अवैध चरस बरामद की थी। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। आरोपी ने अदालत में स्वेच्छा से अपना जुर्म स्वीकार किया। एफएसएल रिपोर्ट ने बरामद सामग्री को चरस की पुष्टि की। सामाजिक हित को देखते हुए यह सजा दी गई। मामले में आरोपी पहले से जमानत पर था।
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अभियोजन के अनुसार 15 अक्तूबर 2016 को शाम 5:40 बजे सहसपुर थाना क्षेत्र में सभावाला मार्ग पर रपटे के पास पुलिस ने आरोपी के पास से 210 ग्राम अवैध चरस बरामद की थी। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। आरोपी ने अदालत में स्वेच्छा से अपना जुर्म स्वीकार किया। एफएसएल रिपोर्ट ने बरामद सामग्री को चरस की पुष्टि की। सामाजिक हित को देखते हुए यह सजा दी गई। मामले में आरोपी पहले से जमानत पर था।
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