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आचार संहिता उल्लंघन मामले में उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री को राहत, मिली जमानत
Fri, 07 Feb 2020 08:02 PM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रुद्रप्रयाग
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रुद्रप्रयाग
Published by: Nirmala Suyal Nirmala Suyal
Updated Fri, 07 Feb 2020 08:02 PM IST
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हरक सिंह रावत
- फोटो : एएनआई फाइल फोटो
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कैबिनेट मंत्री डा. हरक सिंह रावत को वर्ष 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में सीजीएम कोर्ट से जमानत मिल गई है। मामले की अगली सुनवाई 14 फरवरी को होगी।
वर्ष 2012 में डा. रावत ने कांग्रेस पार्टी के टिकट पर रुद्रप्रयाग विस से चुनाव लड़ा था। चुनाव प्रचार के दौरान डा. रावत पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन और प्रशासनिक अधिकारियों व कर्मचारियों पर अभद्रता का आरोप लगा था। मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी।
कोर्ट के माध्यम से कैबिनेट मंत्री डा. रावत को समन भेजा गया था। बीते बृहस्पतिवार को रुद्रप्रयाग जिला न्यायालय में वह उपस्थित हुए थे। इस दौरान उन्हें एक घंटे तक कठघरे में खड़े रहने को कहा गया था, लेकिन बाद में उनकी अपील पर आधा घंटे बाद उन्हें बैठने को कहा गया। बाद में सीजीएम कोर्ट ने डा. रावत को मामले में जमानत दे दी। अगली सुनवाई में आरोप पत्र चार्ज किए जाएंगे। (ब्यूरो)
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वर्ष 2012 में डा. रावत ने कांग्रेस पार्टी के टिकट पर रुद्रप्रयाग विस से चुनाव लड़ा था। चुनाव प्रचार के दौरान डा. रावत पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन और प्रशासनिक अधिकारियों व कर्मचारियों पर अभद्रता का आरोप लगा था। मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी।
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कोर्ट के माध्यम से कैबिनेट मंत्री डा. रावत को समन भेजा गया था। बीते बृहस्पतिवार को रुद्रप्रयाग जिला न्यायालय में वह उपस्थित हुए थे। इस दौरान उन्हें एक घंटे तक कठघरे में खड़े रहने को कहा गया था, लेकिन बाद में उनकी अपील पर आधा घंटे बाद उन्हें बैठने को कहा गया। बाद में सीजीएम कोर्ट ने डा. रावत को मामले में जमानत दे दी। अगली सुनवाई में आरोप पत्र चार्ज किए जाएंगे। (ब्यूरो)
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