फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   uttarakhand bjp government cabinet meeting decision

कैबिनेट बैठक के फैसले: बिल चुकाएं, पेनल्टी में छूट पाएं

Thu, 28 Dec 2017 09:53 AM IST
ब्यूरो / अमर उजाला, देहरादून
ब्यूरो / अमर उजाला, देहरादून Updated Thu, 28 Dec 2017 09:53 AM IST
विज्ञापन
uttarakhand bjp government cabinet meeting decision
trivendra singh rawat - फोटो : file photo

उत्तराखंड के उपभोक्ताओं पर पानी और सीवर के बिलों की वसूली के लिए प्रदेश सरकार ने छूट का बंपर ऑफर तैयार किया है। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। प्रस्ताव के तहत उपभोक्ताओं को बकाया बिलों की अदायगी पर  पेनल्टी में छूट दी जाएगी। एक जनवरी 2018 से 30 जनवरी 2018 तक एकमुश्त बिल जमा करने वाले उपभोक्ताओं को पेनल्टी से शत-प्रतिशत छूट होगी।

विज्ञापन


पेयजल एवं स्वच्छता विभाग का पानी और सीवर शुल्क का यह बकाया भुगतान सरकारी और निजी क्षेत्रों के उपभोक्ताओं से वसूला जाना है। बुधवार को हुई बैठक में पेश प्रस्ताव के मुताबिक, जल संस्थान के विभिनन खंडों में पानी और सीवरेज शुल्क के रूप में बकाया बिलों की कुल धनराशि 131.12 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। इस धनराशि पर नियमानुसार 73.89 करोड़ रुपये का विलंब शुल्क (पेनल्टी) हो चुका है। विलंब शुल्क की वसूली में ही विभाग के पसीने छूट रहे हैं। बिलों का भुगतान समय पर न होने से जल संस्थान को अपनी योजनाओं के उचित रख-रखाव के लिए धनराशि की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। 
विज्ञापन


दो महीने महीने चलेगा वसूली अभियान
कैबिनेट के फैसले के अनुसार पानी और सीवरेज बिलों पर विलंब शुल्क की वसूली के लिए एक जनवरी 2018 से विशेष अभियान चलेगा। इस अभियान के तहत उपभोक्ताओं के लिए तिथिवार छूट होगी। 
विज्ञापन
विज्ञापन


एकमुश्त भुगतान की अवधि- पेनल्टी में छूट  
एक जनवरी 2018 से 30 जनवरी 2018-100 प्रतिशत
16 जनवरी 2018 से 31 जनवरी 2018- 75 प्रतिशत
एक फरवरी 2018 से 15 फरवरी 2018 तक-60 प्रतिशत
16 फरवरी 2018 से 28 फरवरी 2018- 50 प्रतिशत   

कैबिनेट के अन्य फैसले:
-औद्योगिक इकाइयों को डीजल और प्राकृतिक गैस पर वैट घटाया
-उद्योगों को डीजल पर 17.48 फीसद के स्थान पर पांच फीसद वैट
-उद्योगों को प्राकृतिक गैस पर 20 फीसद के स्थान पर पांच फीसद वैट
-काशीपुर समेत चार निकायों के सीमा विस्तार को मंजूरी 
-राज्य में बंद पड़े बार को खोलने का रास्ता साफ, यूपी आबकारी अधिनियम 1910 की धाराओं में संशोधन को मंजूरी
-गौलापार की जमीन पर नहीं बनेगा आईएसबीटी, दूसरी जगह होगा भूमि चयन
-अल्पसंख्यक कल्याण कार्मिकों को मिलेगा पुनरीक्षित वेतनमान

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed