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उत्तराखंड: टैक्सी-मैक्सी को मिलेगा 'जीवनदान'
ब्यूरो/अमर उजाला, देहरादून
Updated Mon, 09 Mar 2015 02:10 AM IST
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उत्तराखंड परिवहन विभाग टैक्सी, मैक्सी कैब की अधिकतम आयुसीमा 12 वर्ष से बढ़ाकर फिर 15 वर्ष करने जा रहा है। टैक्सी मैक्सी यूनियनों की हड़ताल के बाद सरकार के दिए आश्वासन पर विभाग यू टर्न ले रहा है।
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राज्य परिवहन प्राधिकरण ने इस पर मुहर लगा दी है, जिसके बाद शासन मुख्यमंत्री को प्रस्ताव भेजकर अनुमोदन लेगा।
घटा दी गई थी उम्र
उल्लेखनीय है कि बीते साल टैक्सी-मैक्सी कैब की आयुसीमा को 15 साल से घटाकर 12 कर दिया गया था। इसके बाद मैक्सी कैब संचालकों ने वाहनों की आयुसीमा घटाने सहित कई मांगों पर चक्का जाम किया था।
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इसके बाद ग्रीन कार्ड वाहन धारकों की टैक्स माफी, 10 जमा एक सीट वाहन के परमिट आदि मसलों का तत्काल निस्तारण कर दिया गया था, लेकिन प्राधिकरण से संबंधित कुछ मामले अभी लंबित चल रहे हैं।
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चार मार्च को बनी सहमति
बताया जा रहा है कि टैक्सी-मैक्सी कैब संचालकों की नियम 71 में बदलाव की मांग के वैधानिक मसला होने के चलते शासन उसमें जल्दबाजी नहीं चाहता। जबकि वाहनों की अधिकतम आयुसीमा 12 से 15 वर्ष करने के मसले पर विभाग का रुख सकारात्मक रहा है।
बीती चार मार्च को हुई प्राधिकरण की बैठक में भी टैक्सी-मैक्सी कैब की आयुसीमा को 12 वर्ष से बढ़ाकर फिर से 15 साल करने पर सहमति बन गई है।