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हरिद्वार के जिला शिक्षा अधिकारी सैनी से हाईकोर्ट ने मांगा जवाब, नोटिस जारी
Fri, 14 Feb 2020 10:22 PM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल
Published by: Nirmala Suyal Nirmala Suyal
Updated Fri, 14 Feb 2020 10:22 PM IST
सार
- नोटिस जारी कर 25 फरवरी तक जवाब दाखिल करने को कहा
- गृह जनपद में नियुक्ति के खिलाफ दायर याचिका पर हुई सुनवाई
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नैनीताल हाईकोर्ट
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विस्तार
विभाग में अनियमितताओं के आरोप और 2017 से गृह जनपद में नियुक्ति के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने हरिद्वार के जिला शिक्षा अधिकारी ब्रह्मपाल सिंह सैनी को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने इसे शासनादेश की अवहेलना मानते हुए उन्हें 25 फरवरी तक जवाब देने को कहा है।
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मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। हरिद्वार निवासी पदम कुमार ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि वर्ष 2017 से हरिद्वार में नियुक्त जिला शिक्षा अधिकारी ब्रह्मपाल सैनी अपने गृह जनपद में तैनात हैं।
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आरोप लगाया कि उन्होंने विभाग में कई अनियमितताएं कीं हैं। कहा गया कि शासनादेश के अनुरूप ग्रुप अ के अधिकारी को गृह जनपद में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। याचिकाकर्ता का कहना था कि पूर्व में उनका तबादला बागेश्वर किया गया था लेकिन उन्होंने दोबारा अपना ट्रांसफर हरिद्वार करवा लिया। याची का यह भी कहना था कि उन्होंने इस संबंध में मुख्य सचिव, लोकायुक्त, महानिदेशक शिक्षा और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को प्रत्यावेदन दिए थे लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।
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