लव जिहाद: महक के बाद हाईकोर्ट ने दानिश की जमानत याचिका भी की मंजूर, जानिए पूरा मामला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के चर्चित लव जिहाद मामले में आरोपी दानिश खान की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ ने सुनवाई के बाद यह आदेश जारी किए। हल्द्वानी निवासी दानिश खान ने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी।
उस पर आरोप था कि भीमताल की एक इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाली युवती को 18 अप्रैल 2018 को याचिकाकर्ता भगाकर गाजियाबाद ले गया और उससे 19 अप्रैल 2018 को शादी कर ली। युवती के भाई ने इसके खिलाफ 18 अप्रैल को हल्द्वानी में एफआईआर दर्ज कराई थी। दोनों को पुलिस ने दिल्ली से बरामद किया था।
इसके बाद आरोपी ने सर्वोच्च न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका दायर की। सर्वोच्च न्यायालय ने उसकी यह याचिका निरस्त कर दी। दानिश खान 22 अप्रैल 2018 से जेल में बंद हैं।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने 22 जून 2018 को उसकी जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया था। दानिश ने इसके बाद जमानत के लिए हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया। सोमवार को हाईकोर्ट में दानिश खान की मां और कांग्रेस की पूर्व प्रदेश सचिव महक खान ने भी अपनी जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी। कोर्ट ने महक खान की जमानत याचिका को भी मंजूर किया था।