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लव जिहाद: महक के बाद हाईकोर्ट ने दानिश की जमानत याचिका भी की मंजूर, जानिए पूरा मामला

Tue, 28 Aug 2018 10:15 PM IST
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, देहरादून Updated Tue, 28 Aug 2018 10:15 PM IST
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Nainital high court granted danish khan Bail petition in love jihad case
uttarakhand high court

हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के चर्चित लव जिहाद मामले में आरोपी दानिश खान की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ ने सुनवाई के बाद यह आदेश जारी किए। हल्द्वानी निवासी दानिश खान ने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी।

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उस पर आरोप था कि भीमताल की एक इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाली युवती को 18 अप्रैल 2018 को याचिकाकर्ता भगाकर गाजियाबाद ले गया और उससे 19 अप्रैल 2018 को शादी कर ली। युवती के भाई ने इसके खिलाफ 18 अप्रैल को हल्द्वानी में एफआईआर दर्ज कराई थी। दोनों को पुलिस ने दिल्ली से बरामद किया था।
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Nainital high court granted danish khan Bail petition in love jihad case
हाईकोर्ट

इसके बाद आरोपी ने सर्वोच्च न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका दायर की। सर्वोच्च न्यायालय ने उसकी यह याचिका निरस्त कर दी। दानिश खान 22 अप्रैल 2018 से जेल में बंद हैं।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने 22 जून 2018 को उसकी जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया था। दानिश ने इसके बाद जमानत के लिए हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया। सोमवार को हाईकोर्ट में दानिश खान की मां और कांग्रेस की पूर्व प्रदेश सचिव महक खान ने भी अपनी जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी। कोर्ट ने महक खान की जमानत याचिका को भी मंजूर किया था।

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