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एसिड अटैक मामले में नैनीताल हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, आरोपी की दस साल की सजा
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, देहरादून
Updated Thu, 22 Jun 2017 03:40 PM IST
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nainital high court
- फोटो : google
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एसिड अटैक करने वाले एक आरोपी को नैनीताल हाईकोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपी द्वारा पीड़िता को पांच लाख का मुआवजा देने के भी आदेश दिए हैं।
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गुरुवार को कोर्ट ने युवती पर एसिड अटैक मामले में आरोपी को दोषी करार करते हुए दस साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही पीड़िता को 5 लाख मुआवजा देने का भी आदेश दिया।
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बता दें कि 18 दिसंबर 2009 को रुड़की मे एक युवती पर मोहम्मद आजम ने एसिड फेंका था। जिससे युवती झुलस गई थी। निचली कोर्ट से आरोपी बरी हो गया तो सरकार द्वारा हाईकोर्ट में विशेष अपील दायर की गई थी।
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इस फैसले में अदालत ने एसिड पीड़ित को दिव्यांग श्रेणी में शामिल करने, नौकरी में आरक्षण देने समेत अहम निर्देश जारी किए थे।