अच्छी खबर: अशिक्षित भी स्वरोजगार के लिए कर सकते हैं आवेदन, शैक्षिक योग्यता की कोई शर्ते नहीं
- दुकान, रिटेल शॉप, जनरल स्टोर के लिए एमएसवाई योजना मिलेगी सब्सिडी
- योजना का लाभ लेने के लिए शैक्षिक योग्यता की कोई शर्ते नहीं
- योजना में अब तक 10 हजार से अधिक पंजीकरण, 5530 का सत्यापन
विस्तार
अशिक्षित लोगों के लिए स्वरोजगार शुरू करने को लेकर अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में निर्माण और सेवा क्षेत्र में स्वरोजगार के लिए अशिक्षित भी आवेदन कर सकते हैं। प्रदेश में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए यह पहली योजना है, जिसमें दुकान, रिटेल शॉप और जनरल स्टोर खोलने के लिए आवेदन कर सकते हैं। योजना का लाभ लेने के लिए शैक्षिक योग्यता की कोई शर्त नहीं है।
प्रदेश सरकार ने प्रदेश के उद्यमशील युवाओं और कोरोना महामारी के कारण वापस लौटे प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (एमएसवाई) शुरू की है। केंद्र की प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना में दुकानें खोलने के लिए अनुदान नहीं मिला है।
लेकिन प्रदेश सरकार की इस योजना में किसी भी तरह की दुकान, रिटेल स्टोर, जनरल स्टोर खोलने के लिए बेरोजगार युवा आवेदन कर सकते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए उच्च शिक्षा होना जरूरी नहीं है। अशिक्षित भी योजना में आवेदन करने के लिए पात्र हैं।
एमएसवाई योजना जनपद वार सत्यापित आवेदनों का ब्योरा
जनपद सत्यापन आवेदनों की संख्या
अल्मोड़ा 529
चंपावत 198
बागेश्वर 201
चमोली 290
देहरादून 1027
हरिद्वार 476
नैनीताल 438
पौड़ी 504
पिथौरागढ़ 212
रुद्रप्रयाग 172
टिहरी 502
ऊधमसिंह नगर 752
उत्तरकाशी 229
कुल 5530
एमएसवाई योजना में स्वरोजगार के लिए दुकान खोलने से लेकर निर्माण और सेवा क्षेत्र में किसी भी काम को शुरू करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। सभी तरह के स्वरोजगार कार्यों के लिए योजना में सब्सिडी की व्यवस्था है। योजना में शैक्षिक योग्यता की कोई बाध्यता नहीं है।
-सुधीर चंद्र नौटियाल, निदेशक, उद्योग विभाग