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BPL हैं तो मुफ्त में कराएं डेढ़ लाख तक इलाज
ब्यूरो / अमर उजाला, देहरादून
Updated Wed, 16 Sep 2015 01:47 PM IST
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बीपीएल परिवार के सदस्य गंभीर बीमारियों और दुर्घटना की स्थिति में राज्य व्याधि निधि से डेढ़ लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त करा सकते हैं।
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इलाज पर इससे अधिक खर्च होने पर राष्ट्रीय व्याधि निधि भारत सरकार को आवेदन किया जा सकता है। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ लेने के बाद भी मरीज इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
योजना के तहत इलाज का खर्च सीधे अस्पताल के खाते में जमा किया जाता है। पहले कराए गए उपचार के लिए बाद में योजना के तहत लाभ नहीं लिया जा सकता।
इन बीमारियों में मिलेगा लाभ
राज्य व्याधि निधि का लाभ कैंसर, हृदय रोग (शल्य क्रिया सहित), असाध्य मानसिक रोग (शल्य चिकित्सा सहित), ब्रेन ट्यूमर (शल्य चिकित्सा सहित), एड्स, टोटल हिप-नी रिप्लेसमेंट, स्पाइनल सर्जरी, मेजर वैस कुलर सर्जरी, बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन, गुर्दा प्रत्यारोपण, कॉर्नियो प्लास्टी जैसी असाध्य बीमारियों में उठाया जा सकता है।
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इन अस्पतालों में होगा उपचार
राज्य व्याधि निधि से एम्स दिल्ली, मेडिकल कॉलेज मेरठ, एसजीपीजीआई लखनऊ, पीजीआई चंडीगढ़, सरोजनी नायडू चिकित्सालय आगरा, इरविन चिकित्सालय नई दिल्ली, सफदरजंग चिकित्सालय नई दिल्ली, मानसिक चिकित्सालय नई दिल्ली, मानसिक चिकित्सालय आगरा, मानसिक चिकित्सालय बरेली, महंत इंदिरेश अस्पताल देहरादून, सीएमआई देहरादून, कृष्णा नर्सिंग होम हल्द्वानी, मिशन हॉस्पिटल बरेली, इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर नई दिल्ली, नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट नई दिल्ली, डा. सुशीला तिवारी स्मारक वन चिकित्सालय एवं मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी और हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट जौलीग्रांट देहरादून में मुफ्त इलाज मिल सकता है।
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कहां करें आवेदन
राज्य व्याधि निधि योजना का लाभ लेने के लिए संबंधित अस्पताल से इलाज का इस्टीमेट बनाकर जिला चिकित्सालय के सीएमएस दफ्तर में जमा कराना होगा।
यहां इस्टीमेट के परीक्षण के बाद उसे जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला व्याधि निधि प्रबंधन समिति को भेजा जाएगा। समिति के निर्णय पर उसे राज्य व्याधि सहायता निधि समिति, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, चंदर नगर भेजा जाता है।
ई-मेल: anilc@ddn.amarujala.com
मोबाइल-9760757378