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उत्तराखंड सरकार ने बर्खास्त कांस्टेबल किए बहाल

Tue, 04 Mar 2014 12:59 PM IST
अमर उजाला, देहरादून
अमर उजाला, देहरादून Updated Tue, 04 Mar 2014 12:59 PM IST
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dismissed constable reinstate

उत्तराखंड सरकार ने न्याय, कार्मिक व गृह विभाग की सलाह को दरकिनार करते हुए लगभग 424 बर्खास्त कांस्टेबलों को बहाल करने के आदेश जारी कर दिए गए।

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ये सभी हाई कोर्ट की डबल बेंच से मुकदमा भी हार चुके थे। तीन मंत्रियों केदबाव में लिए गए इस फैसले का शासनादेश भी देर रात जारी कर दिया गया।

2010 व 2011 में पुलिस भर्ती के दौरान शासन ने यह शर्त लगाई थी कि जो भी अभ्यर्थी दो जिलों से आवेदन दाखिल करेगा उसे बाद में भी बर्खास्त किया जा सकेगा।

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बावजूद इसके लगभग साढ़े आठ सौ अभ्यर्थियों ने दो दो जिलों में आवेदन फॉर्म जमा किए। जबकि यह सेवा शर्तो का उल्लंघन था। 425 अभ्यर्थी तो भर्ती की प्रक्रिया के दौरान ही पकड़ लिए गए और उन्हें बाहर कर दिया गया।

लेकिन 424 कांस्टेबल तब बाहर निकाले गए जब वह प्रशिक्षण के विभिन्न चरणों से गुजर रहे थे। इसके बाद इन्हें बहाल करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा पर खूब दबाव डाला गया लेकिन उन्होंने यह आदेश नहीं किया।

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फिर दबाव की राजनीति शुरू हुई और मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस मामले में मूल प्रशासनिक विभाग गृह और परामर्शी विभागों की भी राय नहीं मानी थी।

मुख्यमंत्री ने फाइल पर इन सभी बर्खास्त कांस्टेबलों को बहाल करने का आदेश जारी किया तो फिर शासनादेश जारी होना ही था।

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