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Dehradun News: क्लब लाइसेंस के लिए डीईओ और पुलिस की एनओसी अनिवार्य

Wed, 01 Apr 2026 02:49 AM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Wed, 01 Apr 2026 02:49 AM IST
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DEO and Police NOC Mandatory for Club License
राजधानी के बार में हुईं घटनाओं के बाद आबकारी विभाग सख्त हो गया है। एक दिवसीय और ओकेशनल बार के लिए लाइसेंस की प्रक्रिया को जटिल कर दिया गया है। अब विभाग का क्षेत्रीय निरीक्षक इन श्रेणियों के बार का लाइसेंस जारी नहीं कर पाएगा। इसके लिए पुलिस और जिला आबकारी अधिकारी से एनओसी अनिवार्य की गई है।
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जानकारी के मुताबिक एक दिवसीय बार के लिए लोग ऑनलाइन आवेदन करते थे। क्षेत्रीय निरीक्षक उसका अनुमोदन कर उसे अपने स्तर से अनुमति दे देते थे। इसके अलावा ओकेशनल क्लब के लिए भी लाइसेंस प्राप्त करने की यही प्रक्रिया थी। इस तरह के क्लब का लाइसेंस लोग अक्सर कम दिनों के आयोजनों के लिए लेते हैं। वर्ष 2025-26 में प्रदेशभर में 2696 लोगों ने इन श्रेणी के बार का लाइसेंस प्राप्त किया। इसकी लाइसेंस प्रक्रिया बेहद सरल होने की वजह से कोई भी इसे प्राप्त कर लेता था। यही कारण कि बारों की संख्या इतनी ज्यादा हो गई। अब विभाग इस पर सख्ती बरतने जा रहा है।
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Iजिला आबकारी अधिकारी और पुलिस की अनुमति के बिना क्षेत्रीय निरीक्षक एक दिवसीय और ओकेशनल बार के लाइसेंस जारी नहीं कर सकेंगे। इस संबंध में आदेश जारी कर सख्त निर्देश दिए गए हैं। - अनुराधा पाल, आयुक्त, आबकारी विभागI
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