14 साल की बहन को हर रोज हवस का शिकार बनाता रहा भाई, अदालत ने सुनाई ऐसी सजा कि जिंदगीभर पछताएगा
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अपनी नाबालिग बहन के साथ भाई हर रोज ऐसा सुलूक करता था कि सुनकर रूह कांप जाए। नाबालिग से दुराचार करने के आरोपी को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए 14 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) रमा पांडेय की अदालत ने दोषी पर 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसमें से 15 हजार रुपये पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति देने के भी आदेश दिए हैं। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
मामला करीब 16 माह पुराना है। शासकीय अधिवक्ता भरत सिंह नेगी ने बताया कि रानीपोखरी थाने में 26 फरवरी 2017 को पीड़िता के पिता ने शिकायत की थी। उनका आरोप था कि उनकी 14 वर्षीय बेटी का एक स्कूल बस के ड्राइवर ने कई बार दुराचार किया।
आरोपी उसे बार बार पैसों का लालच देता था और दुराचार करता था। आरोपी युवक उनकी बेटी का रिश्ते का भाई लगता है। सूचना के कुछ देर बाद ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह पेश किए गए। जबकि बचाव पक्ष में एक भी गवाह प्रस्तुत नहीं किया गया।
शनिवार को न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए दुराचार और पॉक्सो अधिनियम के तहत 14 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर अलग-अलग धाराओं में कुल 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।