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पत्नी को भी मिलेगी पति के कारनामे की सजा!

Tue, 18 Mar 2014 05:36 PM IST
अमर उजाला, लैंसडौन
अमर उजाला, लैंसडौन Updated Tue, 18 Mar 2014 05:36 PM IST
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rape and molestation case

धोखे से शादी करने वाले लैंसडौन क्षेत्र के एक व्यक्ति की करनी उसकी पहली पत्नी को भी भुगतनी पड़ सकती है। राजस्व पुलिस ने पति- पत्नी के खिलाफ यौन उत्पीड़न और धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है।

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धोखे से युवती को दूसरी पत्नी बनाने के चक्कर में आरोपी तो सलाखों के पीछे जाएगा ही साथ ही पहली पत्नी को भी जेल की हवा खानी पड़ सकती है।

पहली पत्नी के बारे में नहीं बताया
15 मार्च को लैंसडौन तहसील में एक युवती की ओर से दी गई तहरीर में घांघली गांव के एक व्यक्ति पर धोखे से प्रेमजाल में फंसाकर उससे शादी करने का आरोप लगाया था।
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युवती का आरोप है कि इस व्यक्ति ने अपनी पहले से शादी की बात को उससे छिपाया था। जांच करने गई राजस्व टीम ने मामले को सही पाते हुए इसमें आरोपी की पत्नी की भी संलिप्तता पाई है।

बलात्कार का केस दर्ज
राजस्व पुलिस ने दोनों के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 और 420 के तहत मामला दर्ज कर दिया है। जांच अधिकारी उमेश शर्मा का कहना है कि आरोपों की अब तक की गई विवेचना के अनुसार प्रथम दृष्टया मामला सही पाया गया है। दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जल्दी ही गिरफ्तारी की जाएगी।


यह है मामला
युवती की तहरीर के अनुसार 2011 में उसकी मुलाकात जयहरीखाल में एक सत्संग के दौरान घांघली गांव के दीपक के साथ हुई थी। दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो गया।

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21 जून 2013 को दोनों ने देहरादून के एक मंदिर में शादी कर ली और वहीं रहने लगे। 25 फरवरी को दीपक अचानक गायब हो गया। एक मार्च को देहरादून में उसकी गुमशुदगी दर्ज की गई।

जब युवती घर पहुंची तो पता चला कि जिसकी उसने गुमशुदगी दर्ज है वह अपने गांव में पत्नी और बच्चों के साथ में है। उसके बाद युवती ने एसडीएम को मामले की तहरीर दी थी।

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