फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   ramdev brother rambharat arrested.

पतंजलि खूनी बवाल मामले में रामदेव के भाई को भेजा जेल

Thu, 28 May 2015 08:30 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, पथरी (हरिद्वार)
ब्यूरो/अमर उजाला, पथरी (हरिद्वार) Updated Thu, 28 May 2015 08:30 PM IST
विज्ञापन
ramdev brother rambharat arrested.

पतंजलि फूड पार्क के बाहर हिंसक झड़प में एक ट्रक कारोबारी की मौत के मामले में योगगुरु रामदेव के भाई रामभरत को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।

विज्ञापन


रामभरत को बुधवार की आधी रात के बाद मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया था। वहीं पुलिस ने बृहस्पतिवार को सात सुरक्षाकर्मियों को भी गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में पेशी के बाद इन्हें भी जेल भेज दिया गया है।
विज्ञापन


पुलिस ने पतंजलि फूड पार्क के मुख्य महाप्रबंधक (क्रय) रामभरत को बुधवार की दोपहर ही हिरासत में ले लिया था। पुलिस ने रात करीब एक बजे रामभरत को एसीजेएम एवं रिमांड मजिस्ट्रेट धीरेंद्र भट्ट के सामने पेश किया। जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन


सात और गिरफ्तारी
पुलिस ने बृहस्पतिवार को भजनलाल पुत्र धनसिंह निवासी अलवर राजस्थान, राजेंद्र पुत्र सूबे सिंह निवासी सोनीपत हरियाणा, रविंद्र पुत्र बलवान सिंह निवासी झज्जर, अविनाश पुत्र छेदीलाल निवासी सिवली कानपुर देहात, राजेश पुत्र दर्शन निवासी भिवानी हरियाणा, जीवन पुत्र अनौखी लाल निवासी शाहजहांपुर मध्यप्रदेश, अरुण पुत्र चरण सिंह निवासी पंचकुला हरियाणा को भी गिरफ्तार कर लिया।

सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तारी
गिरफ्तार किए सातों आरोपी फूड पार्क के सुरक्षा कर्मी है। थानाध्यक्ष अमरजीत सिंह ने बताया कि इन्हें सीसीटीवी फुटेज के के आधार पर गिरफ्तार किया गया। इन सातों आरोपियों को कोर्ट में  पेश किया गया जहां से इन्हें जेल भेज दिया गया।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed