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दहेज और मारपीट मामले में जारी समन पर HC ने लगाई रोक

Mon, 26 Sep 2016 11:33 PM IST
ब्यूरो/ अमर उजाला, नैनीताल
ब्यूरो/ अमर उजाला, नैनीताल Updated Mon, 26 Sep 2016 11:33 PM IST
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high court stopped summon on dowry case.
कोर्ट

हाईकोर्ट ने दहेज और मारपीट के मामले में दायर चार्जशीट व समन आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद मजिस्ट्रेट की ओर से पारित समन आदेश पर रोक लगाते हुए विपक्षी का पक्ष जानने के लिए उसे नोटिस जारी किया है।

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सोमवार को न्यायमूर्ति राजीव शर्मा की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। हरिद्वार निवासी विकास बंगा व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उनके खिलाफ दायर चार्जशीट और समन आदेश को चुनौती दी थी।
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याचिका में कहा था कि उसके और उसके परिवार के खिलाफ उसकी पत्नी गीतांजली ने दहेज मांगने और मारपीट के आरोप में 2016 को एफआईआर दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस की ओर से सभी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई और मजिस्ट्रेट ने समन जारी किया।
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याचिकाकर्ता की ओर से इस समन और चार्जशीट को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने समन के आदेश पर रोक लगाते हुए विपक्षी का पक्ष जानने के लिए नोटिस जारी किया है।

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