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कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिकों पर धोखाधड़ी का मुकदमा
Updated Mon, 14 May 2018 02:00 AM IST
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ब्यूरो/अमर उजाला/देहरादून।
सहारनपुर के एक खनन कारोबारी ने एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिकों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है। कारोबारी का आरोप है कि कंपनी के मालिकों ने उनसे देहरादून में एक निर्माण कार्य के लिए करीब 29 लाख रुपये का माल लिया, लेकिन पैसे नहीं चुकाए। इस पर जब कारोबारी ने पैसे मांगे तो उसे जान से मारने की धमकी भी दी। इधर, आरोपी पक्ष ने अपने खिलाफ आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि जिस माल का कारोबारी ने बिल दिए थे उसका पैसा उसे चुका दिया गया है।
इंस्पेक्टर नेहरू कॉलोनी राजेश साह के अनुसार सहारनपुर के अहमद बाग निवासी नीरज अग्रवाल खनन सामग्री का कारोबार करते हैं। उन्होंने मैसर्स इलेक्ट्रो इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड के मालिकों के खिलाफ शिकायत की है। नीरज का आरोप है कि कंपनी देहरादून में आईटी पार्क कैनाल रोड से कारगी चौक तक बिंदाल नदी पर पुश्ते का निर्माण कर रही थी। इसके लिए उन्होंने अग्रवाल की फर्म मैसर्स नीरज कुमार एसोसिएट्स से 28 लाख 42 हजार 35 हजार रुपये का माल लिया था। इस पर जब नीरज ने पैसे मांगे तो कंपनी के मालिकों ने कहा कि अभी उत्तर प्रदेश निर्माण निगम से उनके बिल पास नहीं हुए हैं। काफी दिनों तक आरोपी यही बहाना बनाते रहे। इस पर नीरज ने उत्तर प्रदेश निर्माण निगम से जानकारी की तो पता चला कि कंपनी के सारे बिलों का भुगतान हो चुका है। इसके बाद नीरज ने जब पैसे मांगे तो कंपनी के मालिकों ने मना कर दिया। नीरज का आरोप है कि आरोपियों ने जान से मारने की धमकी भी दी। इंस्पेक्टर राजेश साह के मुताबिक नीरज अग्रवाल की शिकायत के आधार पर कंपनी के मालिक फ्रेंड्स कॉलोनी नेहरू कॉलोनी अमित शर्मा, विनीत शर्मा और रोहित शर्मा के खिलाफ धोखाधड़ी और जान से मारने की धमकी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
वहीं विनीत शर्मा का कहना है कि उन्होंने पक्के बिलों के आधार पर नीरज की फर्म को सभी पेमेंट कर दिए हैं। कुछ बिल ऐसे थे जिनके माल का उसने न तो रवन्ना दिखाया और न ही धर्मकांटे की रसीद दी थी। ऐसे में उस सब माल का भुगतान करना संभव नहीं था। विनीत शर्मा ने इस मुकदमे को राजनीति से प्रेरित बताया है।
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सहारनपुर के एक खनन कारोबारी ने एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिकों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है। कारोबारी का आरोप है कि कंपनी के मालिकों ने उनसे देहरादून में एक निर्माण कार्य के लिए करीब 29 लाख रुपये का माल लिया, लेकिन पैसे नहीं चुकाए। इस पर जब कारोबारी ने पैसे मांगे तो उसे जान से मारने की धमकी भी दी। इधर, आरोपी पक्ष ने अपने खिलाफ आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि जिस माल का कारोबारी ने बिल दिए थे उसका पैसा उसे चुका दिया गया है।
इंस्पेक्टर नेहरू कॉलोनी राजेश साह के अनुसार सहारनपुर के अहमद बाग निवासी नीरज अग्रवाल खनन सामग्री का कारोबार करते हैं। उन्होंने मैसर्स इलेक्ट्रो इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड के मालिकों के खिलाफ शिकायत की है। नीरज का आरोप है कि कंपनी देहरादून में आईटी पार्क कैनाल रोड से कारगी चौक तक बिंदाल नदी पर पुश्ते का निर्माण कर रही थी। इसके लिए उन्होंने अग्रवाल की फर्म मैसर्स नीरज कुमार एसोसिएट्स से 28 लाख 42 हजार 35 हजार रुपये का माल लिया था। इस पर जब नीरज ने पैसे मांगे तो कंपनी के मालिकों ने कहा कि अभी उत्तर प्रदेश निर्माण निगम से उनके बिल पास नहीं हुए हैं। काफी दिनों तक आरोपी यही बहाना बनाते रहे। इस पर नीरज ने उत्तर प्रदेश निर्माण निगम से जानकारी की तो पता चला कि कंपनी के सारे बिलों का भुगतान हो चुका है। इसके बाद नीरज ने जब पैसे मांगे तो कंपनी के मालिकों ने मना कर दिया। नीरज का आरोप है कि आरोपियों ने जान से मारने की धमकी भी दी। इंस्पेक्टर राजेश साह के मुताबिक नीरज अग्रवाल की शिकायत के आधार पर कंपनी के मालिक फ्रेंड्स कॉलोनी नेहरू कॉलोनी अमित शर्मा, विनीत शर्मा और रोहित शर्मा के खिलाफ धोखाधड़ी और जान से मारने की धमकी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
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वहीं विनीत शर्मा का कहना है कि उन्होंने पक्के बिलों के आधार पर नीरज की फर्म को सभी पेमेंट कर दिए हैं। कुछ बिल ऐसे थे जिनके माल का उसने न तो रवन्ना दिखाया और न ही धर्मकांटे की रसीद दी थी। ऐसे में उस सब माल का भुगतान करना संभव नहीं था। विनीत शर्मा ने इस मुकदमे को राजनीति से प्रेरित बताया है।
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