{"_id":"5c0d78b0bdec22418644f570","slug":"154438677611-rishikesh-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"योग शिक्षक के विरुद्ध धोखाधड़ी का मुकदमा","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
योग शिक्षक के विरुद्ध धोखाधड़ी का मुकदमा
Updated Mon, 10 Dec 2018 01:48 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
ब्यूरो/अमर उजाला,ऋषिकेेश। थाना मुनिकीरेती क्षेत्रांतर्गत एक योग शिक्षक के खिलाफ पुलिस ने धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। योग शिक्षक पर आरोप है कि उसने एक एनआरआई महिला को योग प्रोग्राम के तहत योगा नहीं सिखाया है। साथ ही योगा टीचर ट्रेनिंग का प्रमाणपत्र भी देने से इंकार कर दिया। रविवार को एनआरआई महिला प्रियंका द्विवेदी ने थाना मुनिकीरेती पुलिस को लिखित सूचना दी कि योग निकेतन के योग शिक्षक गजेंद्र नेगी ने उन्हें योगा टीचर प्रोग्राम की ट्रेनिंग के नाम पर 80 हजार रुपये लिए तथा तय शर्तों के अनुसार योगा नहीं सिखाया।
साथ ही योगा टीचर ट्रेनिंग का प्रमाणपत्र भी देने से इंकार कर दिया। एनआरआई महिला ने बताया कि पुलिस में शिकायत न करने के लिए गजेंद्र नेगी ने उन्हें 79 हजार रुपये वापस कर दिए। थानाध्यक्ष आरके सकलानी ने बताया कि एनआरआई महिला एक माह के वीजे पर भारत आई हुई हैं। उनकी लिखित सूचना के आधार पर योग शिक्षक गजेंद्र नेगी के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
विज्ञापन
साथ ही योगा टीचर ट्रेनिंग का प्रमाणपत्र भी देने से इंकार कर दिया। एनआरआई महिला ने बताया कि पुलिस में शिकायत न करने के लिए गजेंद्र नेगी ने उन्हें 79 हजार रुपये वापस कर दिए। थानाध्यक्ष आरके सकलानी ने बताया कि एनआरआई महिला एक माह के वीजे पर भारत आई हुई हैं। उनकी लिखित सूचना के आधार पर योग शिक्षक गजेंद्र नेगी के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
विज्ञापन