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पुलिसकर्मियों पर फायरिंग के आरोपी बरी

Sat, 18 Aug 2018 02:08 AM IST
Updated Sat, 18 Aug 2018 02:08 AM IST
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पुब्यिूरो/अमर उजाला, ऋषिकेश। तीर्थनगरी स्थित भरत विहार के समीप पुलिसकर्मियों पर फायरिंग करने के एक मामले में करीब चार साल बाद अदालत ने फैसला सुनाते हुए मामले में तीनों आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया है। कोर्ट ने निर्णय में यह भी आदेश दिया है कि न्यायिक अभिरक्षा में जेल में बंद आरोपी राशिद कुरैशी यदि अन्य किसी मामले में वांछित नहीं है, तो उसे तत्काल रिहा कर दिया जाए। मामले से जुड़े अधिवक्ता राजेंद्र सिंह सजवाण, शुभम राठी और महेश शर्मा के मुताबिक प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मनीष मिश्रा की अदालत में बृहस्पतिवार को उपनिरीक्षक संदीप कुमार के मामले में फैसला सुनाया गया।
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कोर्ट ने हत्या के प्रयास के आरोपी राशिद कुरैशी पुत्र अब्बास कुरैशी निवासी मस्जिद दाउसराय, जिला सहारनपुर, यूपी, प्रदीप पुत्र भुल्लन निवासी ददनौर, थाना नाकुड़, सहारनपुर, यूपी व नफीस पुत्र सभी कुरैशी निवासी सोनिया बस्ती, ज्वालापुर, हरिद्वार को दोषमुक्त कर दिया है। अधिवक्ताओं ने बताया कि कोर्ट ने राशिद कुरैशी को आर्म्स एक्ट के आरोप से भी बरी कर दिया है।
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पशु चोरी से जुड़ा था मामला
आईडीपीएल चौकी क्षेत्र अंतर्गत भरत विहार के समीप बीती चार फरवरी, 2014 को उपनिरीक्षक संदीप कुमार ने तहरीर देकर राशिद कुरैशी और दो अज्ञातों के खिलाफ ऋषिकेश कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने बताया था कि वह पुलिसकर्मियों के साथ रात्रि गश्त पर थे। इसी बीच उन्हें मुखबिर ने सूचना दी कि तीन लोग भरत विहार के समीप खाली मैदान में कार के साथ पशु चोरी की फिराक में खड़े हैं। पुलिस के पहुंचते ही उक्त तीनों झाड़ियों की ओर भागने लगे। आरोप था कि रुकने के लिए चिल्लाने पर उन्होंने पुलिसकर्मियों पर फायर कर दिए। इस दौरान राशिद कुरैशी को गिरफ्तार किया गया। उससे तमंचा, तीन जिंदा कारतूस और खोखा बरामद हुआ। पुलिस ने मामले में फरार आरोपियों प्रदीप व नफीस की पहचान कर उन्हें भी बाद में गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था।
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