देहरादून: कैंट क्षेत्र में सफाई शुल्क तय, जिता बड़ा घर उतना ही ज्यादा देना होगा पैसा
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देहरादून कैंट क्षेत्र के लोगों को एक मार्च से सफाई शुल्क देना होगा। जितना बड़ा घर या व्यवसायिक प्रतिष्ठान होगा सफाई शुल्क भी उतना ही ज्यादा तय किया गया है। शुल्क न चुकाने वालों पर भारी भरकम जुर्माने का प्रावधान किया गया है। शनिवार को हुई कैंट बोर्ड गढ़ी की बैठक में इसका प्रस्ताव पास कर दिया गया है।
अभी तक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कैंट बोर्ड स्थित मकानों, दुकानों और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को कोई सफाई शुल्क नहीं देना पड़ता था। दिसंबर-2019 में डायरेक्टर जनरल डिफेंस एस्टेट (डीजीडीई) ने सभी कैंटोंमेंट बोर्ड को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बायलॉज तैयार कर इसे कैंटों में लागू करने के निर्देश दिए थे। उसी निर्देश पर कैंट बोर्ड गढ़ी ने इसे लागू करने के लिए शनिवार को हुए बोर्ड बैठक में इसका प्रस्ताव रखा।
जिसे पास कर दिया गया है। सीईओ तनु जैन ने बताया कि शुल्क एक मार्च से लागू किया जाएगा। बोर्ड बैठक में कुछ सभासदों ने सफाई शुल्क में बदलाव की भी मांग की, लेकिन सीईओ ने इससे इनकार किया। उन्होंने चेतावनी दी सफाई शुल्क न चुकाने वालों पर भारी जुर्माना लगेगा।
ये तय किया सफाई सेवा शुल्क
कैटेगरी फीस प्रति माह
-50 स्क्वायर मीटर में घर -50 रुपये
-50 से 200 स्क्वायर मीटर में घर - 100 रुपये
-200 स्क्वायर मीटर से अधिक - 200 रुपये
-स्ट्रीट वेंडर - 100 रुपये
-ढाबा, स्वीट शॉप, कॉफी हाउस आदि - 500
-गेस्ट हाउस और धर्मशाला पर - 2000 रुपये
-हॉस्टल पर तय सफाई शुल्क - 2000 रुपये
-रेस्टोरेंट (50 लोगों के बैठने की जगह) -2 000 रुपये
-रेस्टोरेंट (50 से अधिक के बैठने की जगह)- 2000 रुपये
-बिना स्टार वाला होटल - 2000 रुपये
-होटल तीन स्टार तक - 3000 रुपये
-होटल तीन स्टार से अधिक - 5000 रुपये
-कॉर्मिशियल ऑफिस - 2000 रुपये
-क्लीनिक, डिस्पेंसरी, लेबोरेटरी 50 बेड - 2000 रुपये
-पचास बेड से ऊपर के क्लीनिक - 4000 रुपये
-छोटे और कॉटेज इंडस्ट्री, वर्कशॉप - 3000 रुपये
-गोदाम, कोल्ड स्टोरेज - 5000 रुपये
-बारात घर, पार्टी हाल, मेले आदि - 5000 रुपये
-क्लब, सिनेमाहाल, पब, मल्टीप्लेक्स - 4000 रुपये
-अन्य नॉन कामर्शियल, कामर्शियल, रीलिजियस इंस्टीट्यूट- 2000 रुपये
प्रतिमाह फीस न चुकाने और नियमों के उल्लंघन पर लगेगा जुर्माना
कैंट गढ़ी में सफाई शुल्क एक मार्च से शुरू होगा। प्रतिमाह शुल्क अदा न करने वाले मकानों, दुकानों और प्रतिष्ठानों पर फीस का दस प्रतिशत अधिक जुर्माना लगेगा। साथ ही सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बायलॉज का पालन न करने वाले प्रतिष्ठानों और इंडस्ट्री पर दो सौ रुपये से एक लाख तक का जुर्माने का प्रावधान किया गया है।